ईडी के समन को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने सबूत मांगे. ईडी के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैंबर में पहुंचे. सबूतों की फाइल को जज ने देखा,.
NewDelhi : दिल्ली हाईकोर्ट से सीएम केजरीवाल को मायूसी हाथ लगी है. आज गुरुवार को कोर्ट ने उन्हें गिरफ्तारी से राहत नहीं दी. बता दें कि शराब घोटाले को लेकर ईडी द्वारा लगातार समन भेजे जाने पर भी केजरीवाल पूछताछ के लिए ईडी कार्यालय नहीं जा रहे हैं. उन्होंने कोर्ट से इस बात का आश्वासन मांगा था कि उन्हें ईडी गिरफ्तार नहीं करेगी.
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#WATCH | On Delhi High Court refuses to grant interim protection from ED arrest to CM Arvind Kejriwal in liquor policy case, BJP National Spokesperson Shehzad Poonawalla says, “The Delhi High court has now given its verdict and has said that it will not give any relief to Arvind… pic.twitter.com/xPNcQesnbP
— ANI (@ANI) March 21, 2024
#WATCH | Delhi HC refuses to grant any interim protection from coercive action to Delhi CM Arvind Kejriwal and said at this stage “we are not inclined to grant an interim relief.”
Additional Solicitor General (ASG) SV Raju says, “The petition is not maintainable that was our… pic.twitter.com/LCOqs2R25u
— ANI (@ANI) March 21, 2024
कोर्ट से ईडी कहे ,केजरीवाल के खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी
केजरीवाल के वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने कोर्ट से कहा कि केजरीवाल ईडी के सामने पूछताछ के लिए जायेंगे,, लेकिन कोर्ट को ईडी कहे कि उनके (केजरीवाल) खिलाफ कोई दंडात्मक कार्रवाई नहीं होगी. लेकिन हाईकोर्ट ने इस दलील को नकार दिया. कोर्ट ने कहा, केजरीवाल को ईडी के समक्ष पेश होना होगा, उनकी गिरफ्तारी पर रोक नहीं है.
आज एक नयी बात हुई. ईडी के समन को लेकर अरविंद केजरीवाल के खिलाफ दिल्ली हाईकोर्ट ने ईडी से सबूत मांगे. ईडी के अधिकारी सबूत लेकर जज के चैंबर में पहुंचे. सबूतों की फाइल को जज ने देखा,.
एक के बाद एक समन भेजे रहे हैं! आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं
कोर्ट ने ईडी से पूछा कि एजेंसी दवारा एक के बाद एक समन भेजे रहे हैं! आप गिरफ्तार क्यों नहीं कर रहे हैं.? कौन रोक रहा है? इस पर ईडी के वकील ASG एसवी राजू ने कहा कि उनको पता नहीं किसने कह दिया है कि हम उनको गिरफ्तार करने को बुला रहे हैं. ईडी ने कहा, हमें तो पूछताछ करनी है.. यह भी कहा कि हमारे पास समन भेजने का अधिकार है. केजरीवाल कोजांच में सहयोग करते हुए हमारे सवालों के जवाब देने चाहिए. ईडी की ओर से दलील रखते हुए एसवी राजू ने कहा कि केजरीवाल पिछले आदेशों का हवाला देकर गारंटी चाहते हैं.
केजरीवाल ने व्यक्तिगत आधार पर याचिका दाखिल की है
ईडी ने कहा कि हम ऐसे सैकड़ों आदेश कोर्ट के सामने रख सकते हैं जिनमें याचिकाकर्ता को कोर्ट ने कोई राहत नहीं मिली है. साथ ही दलील दी कि केजरीवाल की ओर से पार्टी के आधार पर नहीं, व्यक्तिगत आधार पर याचिका दाखिल की गयी है. कहा कि आम आदमी पार्टी इस मामले में पक्ष नही है. कोर्ट की प्रोसीडिंग के संदर्भ में कि समन सुनवाई योग्य है या नहीं.,इस बात पर 22 अप्रैल को सुनवाई होगी, ध्यान देने वाली बात यह है कि अरविंद केजरीवाल को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9वीं बार समन भेजते हुए आज 21 मार्च को बुलाया था.
भाजपा ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले पर केजरीवाल पर हल्ला बोला
भाजपा के राष्ट्रीय प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कहा कि दिल्ली हाई कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है कि वह अरविंद केजरीवाल को कोई राहत नहीं देगा. कोर्ट के फैसले ने एक तरह से, आपके पीड़ित होने के सभी कार्ड, आपके सभी बहाने कि समन अवैध हैं. शराब घोटाला नहीं हुआ है…को एक तरफ रख दिया है. अदालत ने यहां तक पूछ लिया कि केजरीवाल खुद को ईडी के सामने पेश क्यों नहीं करते? आप क्यों भाग रहे हैं? इसका मतलब है कि केजरीवाल जी अपने कार्यों से साबित कर रहे हैं कि शराब घोटाले में आपके पास छिपाने के लिए बहुत कुछ है और वह खुद ही सरगना हैं.