New Delhi : सुप्रीम कोर्ट ने आज दिल्ली शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसे अरविंद केजरीवाल की याचिका को तत्काल सुनवाई से इनकार कर दिया. केजरीवाल ने दिल्ली हाई कोर्ट के फैसले को चुनौती दी थी. सुप्रीम कोर्ट में केजरीवाल की अर्जी पर तत्काल सुनवाई नहीं होगी. जानकारी के अनुसार सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल बेंच नहीं बनेगी. ऐसे में कहा जा रहा है कि अगले सोमवार से पहले सुनवाई होने की गुंजाईश नहीं के बराबर है. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
वकीलों से जुड़ी मांग वाली याचिका राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी
इसके अलावा आज बुधवार को वकीलों से जुड़ी मांग वाली याचिका भी राउज एवेन्यू कोर्ट ने खारिज कर दी. इस याचिका में केजरीवाल ने अपने वकीलों से सप्ताह में 5 बार मुलाकात करने की गुहार लगाई थी. अपने वकीलों से अब वे केवल दो बार ही मिल कर बात कर सकते हैं. इससे पहले कल मंगलवार को दिल्ली हाई कोर्ट ने केजरीवाल की गिरफ्तारी और कस्टडी को वैध करार दिया था और याचिका खारिज कर दी थी.