Latehar: जिला विधिक सेवा प्राधिकार, लातेहार के अध्यक्ष मनोज कुमार सिंह के निर्देश पर बालूमाथ प्रखंड के मकईयाटांड़ में चलंत लोक अदालत सह विधिक जागरूकता शिविर का आयोजन किया गया. मौके पर स्थायी लोक अदालत, लातेहार के सदस्य शकील अख्तर ने ग्रामीणों को बाल श्रम, बाल तस्करी, बाल विवाह और नारी उत्पीड़न की जानकारी दी. उन्होंने कहा कि किसी भी प्रतिष्ठान या आवासीय परिसर में बाल मजदूरों से काम कराना कानून अपराध है. इसी प्रकार बाल विवाह व बाल तस्करी भी दंडनीय अपराध है. उन्होंने घरेलू हिंसा एवं सामाजिक कुरीतियों की भी जानकारी दी और कहा कि इसके रोकथाम के लिए कानून बनाये गये हैं. शकील अख्तर ने ग्रामीणों को राशन कार्ड, वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन व अबुआ आवास समेत अन्य कई सरकारी योजनाओं की जानकारी दी. उन्होंने ग्रामीणों से नशापान से दूर रहने एवं अपने बच्चों को नियमित स्कूल भेजने की अपील की. मौके पर अधिवक्ता स्वपनिल कुमार सिंह व समाजसेवी अवधेश पांडये समेत कई ग्रामीण मौजूद थे.
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