Khunti: न्यायालय विशेष (एनडीपीएस) न्यायाधीश सत्यप्रकाश 2 की अदालत ने अफीम तस्कर को 15 साल की सजा सुनाई है. उस पर एक लाख 50 हजार रूपये का जुर्माना भी लगाया गया है. मुरहू थाना कांड संख्या 24/18 दिनांक 22.03.2018 धारा 18(b) एनडीपीएस एक्ट के अभियुक्त कोंता मुंडू को सजा सुनाई गई है.
इसे भी पढ़ें-रांची : टैब के लिए ली थी दोस्त की जान, कोर्ट ने दोनों को सुनायी आजीवन कारावास की सजा
6 किलो अफीम के साथ पकड़ा गया था
कोंता मुंडू को मुरहू थाना अन्तर्गत नील फैक्ट्री के पास 6 किलो ग्राम अवैध अफीम के साथ गिरफ्तार किया गया था. कोनता मुंडू को गिरफ्तार कर मुरहू थाना द्वारा जेल भेजा गया था. पुलिस ने मामले की अनुसंधान करते हुए न्यायालय के समक्ष साक्ष्य प्रस्तुत किया. साक्ष्य को देखते हुए न्यायालय ने सजा सुनाई.
Subscribe
Login
0 Comments