Koderma: अदालत में बुधवार को कवि कुमार हत्याकांड पर फैसला सुनाया गया. अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की अदालत ने फैसला सुनाया. जज ने मोहम्मद मिराज और मोहम्मद इम्तियाज को दोषी पाते हुए सश्रम आजीवन कारावास की सजा सुनाई. साथ ही दोनों पर 25-25 हजार रुपया जुर्माना लगाया. जुर्माना नहीं दिए जाने पर दोनों को 1-1 वर्ष अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी.
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मामला चंदवारा थाना क्षेत्र निवासी कवि कुमार की हत्या से है. सितंबर 2016 में घर से बुलाकर उनकी हत्या की गयी थी. मृतक की मां आशा देवी और पिता बालेश्वर साव ने थाने में आवेदन देकर कहा था कि मोहम्मद मिराज मेरे पुत्र को ले गया था. वह साथ में नहीं लौटा. बाद में ग्रामीणों ने बताया कि कवि गौरी पुल के नीचे मरा पड़ा है. सूचना मिलने पर पुलिस पहुंची. उसे सदर अस्पताल रेफर ले जाया गया. लेकिन उसकी मौत हो चुकी थी. इसे लेकर चंदवारा थाने में मामला दर्ज किया गया था. अदालत ने इसी मामले में दोनों को सजा सुनायी.
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