अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश दितीय की अदालत ने सुनाई सजा
मृतक महिला के पति को पूर्व में सुनाई जा चुकी है सजा
Koderma: दहेज के लिए हत्या किए जाने के एक मामले की सुनवाई करते हुए अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश द्वितीय अजय कुमार सिंह की अदालत ने गुरुवार को आरोपी ससुर सरयू यादव, सास सुनीता देवी पति को 304 (बी) आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 7 वर्ष कारावास की सजा सुनाई. वहीं 201/34 आईपीसी के तहत दोषी पाते हुए 3 वर्ष सश्रम कारावास की सजा सुनायी. साथ ही 5000 जुर्माना लगाया. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 6 माह अतिरिक्त सजा भुगतनी होगी. मृतक महिला के पति को पूर्व में सजा सुनाई जा चुकी है. सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी. मामला वर्ष 2022 का है. सुनवाई के दौरान सभी 10 गवाहों का परीक्षण कराया गया. लोक अभियोजक पीपी एंजेलिना वारला ने न्यायालय से अभियुक्त को अधिक से अधिक सजा देने का आग्रह किया था. वहीं बचाव पक्ष की ओर से अधिवक्ता अनवर हुसैन ने दलीलें पेश करते हुए बचाव किया.
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क्या है पूरा मामला
मृतका के पिता कोलेश्वर यादव ने सतगावा थाने में मामला दर्ज कराया था, इसके मुताबिक उसकी पुत्री ममता देवी की शादी वर्ष 2018 में सतगामा निवासी बबलू यादव, पिता सरयू यादव के साथ हुई थी. उसे दो पुत्री हुई. बाद में ससुराल वाले दहेज के रूप में एक बोलेरो गाड़ी मांगने लगे और देने में असमर्थता जताने पर, मेरी पुत्री को प्रताड़ित करने लगे. इसे लेकर पंचायती भी हुई लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ. 24 अक्टूबर 2022 को गांव वालों ने फोन किया कि आपकी पुत्री की तबीयत खराब है. मोटरसाइकिल से तुरंत वहां पहुंचा, लेकिन वहां पर कोई नहीं था. पता चला कि साक्ष्य मिटाने के उद्देश्य से उसकी पुत्री की ससुराल वालों द्वारा हत्या कर लाश को जला दिया गया है.
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