Koderma : शुक्रवार को अपर जिला एवं सत्र न्यायाधीश तृतीय तरुण कुमार की कोर्ट ने दोनों आरोपियों गौतम विश्वकर्मा और नीतू पासवान को 10 साल की सजा और 10 हजार रुपये का जुर्माना लगाया है. दोनों आरोपियों के खिलाफ सतगावां थाना क्षेत्र में हत्या की कोशिश का मामला दर्ज किया गया था. दोनों आरोपी पर आरोप लगा था कि इन्होने लालमणि विश्वकर्मा का अपहरण कर हत्या करने की कोशिश की है. लेकिन हत्या करने में असमर्थ रहा. जबकि घटना में लालमणि विश्वकर्मा गंभीर रुप से घायल हो गये थे. जज तृतीय तरुण कुमार मामले की सुनावाई की और फैसला सुनाया. जज ने दोनों आरोपियों के 10 साल की सजा सुनवाई है. दोनों आरोपी बिहार के नवादा जिले के रहने वाले है.
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क्या है मामला
बता दें कि 26 सितंबर 2020 को माधोपुर निवासी लालमणि विश्वकर्मा का अपहरण किया गया. और उनकी हत्या करने की कोशिश की गई. अपहरण के बाद अपराधियों ने उनके गर्दन पर चाकू से वार कर गंभीर रूप से घायल कर दिया. मरा समझ कर छोड़ कर भाग गये. बताया जा रहा है कि लालमणि विश्वकर्मा 26 सितंबर 2020 को रात 8.30 बजे अपने दुकान में बैठे हुए थे. इसी दौरान रात करीब 8.30 बजे गौतम विश्वकर्मा और निशू पासवान उनके दुकान के पास पहुंचे और उन्हे जबरदस्ती स्कॉर्पियो में बैठा लिया. और अपने साथ लेकर चले गये. गौतम विश्वकर्मा ने चाकू से उसे गर्दन पर वार कर दिया,जिससे वह गंभीर घायल हो गये. जिसके बाद लालमणि विश्वकर्मा गाड़ी से कुद कर एक घर में घुस गये. जिस कारण उसकी जांच बच गयी. घटना के बाद ग्रामीणों ने पुलिस को इसकी जानकारी दी थी. पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए स्कॉर्पियो के साथ दोनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर लिया था. पुलिस ने दोनों अभियुक्तों के पास से चाकू,रॉड और रस्सी बरामद किया.
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