Ranchi: सिल्ली अंचल में छोटानागपुर काश्तकारी अधिनियम का उल्लंघन कर जमीन के क्रय-विक्रय, अवैध रूप से म्यूटेशन करने, एक ही भूखंड का म्यूटेशन अस्वीकृत करने के बाद दूसरी बार नया अभिलेख खोल म्यूटेशन करने वाले अधिकारियों और कर्मियों पर कार्रवाई हुई है. जिला प्रशासन ने 4 अधिकारियों को इसमें दोषी पाया है. जिसमें दो पूर्व रजिस्ट्रार और दो सीओ का नाम शमिल है. वहीं अन्य दोषी कर्मियों के विरूद्ध जिला प्रशासन की ओर से आरोप पत्र गठित करके भू-राजस्व विभाग को भेज दिया गया है.
बता दें कि इस मामले को लगातार न्यूज ही सामने लेकर या था. लगातार न्यूज में खबर प्रकाशित होने के बाद जिला प्रशासन में हलचल तेज हो गई थी. अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की संचिका आगे बढ़ाने को लेकर तैयारी की जाने लगी थी. लगातार ने 5 जनवरी 2021 को शीर्षक “पूर्व रजिस्ट्रार,सिल्ली C0 और CI को बचा रहे रांची DC, आयुक्त के आदेश की भी परवाह नहीं” और 7 जनवरी को “आयुक्त ने रांची डीसी को चेताया, कार्रवाई करें, नहीं तो सरकार को भेजेंगे रिपोर्ट” शीर्षक से खबर प्रकाशित की थी.
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कार्रवाई के लिये जिला प्रशासन ने आरोप गठित कर विभाग को भेजा
प्राप्त सूचना के अनुसार, वर्तमान प्रखंड विकास अधिकार सह अंचल अधिकारी पावन आशीष लकड़ा को जिला प्रशासन की ओर से पांच रिमांडर भेजे गया था. लेकिन इसके बाद भी जिला प्रशासन को उन्होंने 5 रिमाइंडर के बाद भी रिपोर्ट नहीं किया,अब इसी मामले में उनपर आरोप गठित किया गया है. वहीं पूर्व सिल्ली सीओ राकेश भूषण सिंह और पूर्व जिला अवर निबंधक रांची राहुल कुमार चौबे के अलावा जिला अवर निबंधक संतोष कुमार के खिलाफ आरोप पत्र गठित कर भू राजस्व विभाग को भेज दिया गया है. वहीं तत्कालीन अंचल निरीक्षक-सह कानूनगो/तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक के विरूद्ध अनुशासनिक कार्रवाई रांची जिला प्रशासन की ओर से शुरू किया गया है.
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