कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार प्रशासन, मंत्रालय शब्दों का प्रयोग विर्जित
Ashish Tagore
Latehar; अपने निजी वाहनों में किसी प्रकार का नेम प्लेट लगा कर सड़कों पर सरपट दौड़ने वाले वाहन मालिकों पर अब शिकंजा कसेगा. यहां तक कि अगर आप अपने वाहन में कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार या मंत्रालय आदि लिख कर चल रहे हैं तो कार्रवाई का सामना करना पड़ सकता है. वाहनों में ऐसा लिखा नेम प्लेट पाये जाने पर परिवहन विभाग के द्वारा कार्रवाई की जायेगी. जिला परिवहन पदाधिकारी सुरेंद्र कुमार ने बताया कि उच्च न्यायालय, रांची एवं सचिव परिवहन विभाग के आदेश पर किसी भी निजी वाहन पर किसी भी प्रकार का नेम प्लेट लगा कर घूमने वालों पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि वाहनों पर नेम प्लेट लगाने का प्रावधान सिर्फ विधायिका, न्यायपालिका, वैधानिक आयोग एवं कार्यपालिका व केंद्रीय कार्यालय एवं विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी व पवर्तन पदाधिकारी को है.
इसे भी पढ़ें-भारत का स्वर्ण भंडार 812.3 टन पर पहुंचा, विदेशी मुद्रा भंडार 645.6 अरब डॉलर
रजिस्ट्रेशन प्लेट ढका नहीं होना चाहिए
उन्होंने कहा कि वाहनों पर कोर्ट, आर्मी, पुलिस, प्रेस, सरकार, प्रशासन, मंत्रालय इत्यादि शब्दों का प्रयोग विर्जित रहेगा. वाहनों पर किसी भी परिस्थिति में रजिस्ट्रेशन प्लेट ढका नहीं होना चाहिए. इसके अलावा यदि कोई मोटरवाहन जिस पर बोर्ड या पट्टा लगा हुआ है और वह समुचित सक्षम प्राधिकारियों को नहीं ले जा रहा है, तो संबंधित वाहन चालक को बोर्ड को काले आवरण से ढकना होगा. उन्होने बताया कि सरकारी वाहनों में लगायें जाने वाले बोर्ड के रंग का निर्धारण किया गया है. विधायिका के वाहनों पर हरा रंग का बोर्ड लगाया जाना है. इसके अलावा न्यायपालिका, वैधानिक आयोग एवं कार्यपालिका या केंद्रीय कार्यालय को लाल एवं विधि व्यवस्था संधारण प्राधिकारी या पवर्तन पदाधिकारी की वाहन में नीला रंग का बोर्ड लगाने का प्रावधान है. नियमों के विरूद्ध ऐसा करते पाए जाने पर वाहन मालिकों पर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी.
इसे भी पढ़ें-लातेहार : अकीदतमंदों ने अदा की अलविदा जुमा की नमाज