Latehar: अपर मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी शशि भूषण शर्मा की अदालत ने विचाराधीन गवाह भारतीय प्रशासनिक सेवा के पदाधिकारी राजेश पाठक समेत पांच गवाहों पर गैर जमानती अधिपत्र जारी किया है. जानकारी के अनुसार लातेहार जिले के मनिका प्रखंड में हुए जेट्रोफा पौधारोपण घोटाला कांड की सुनवाई में बार-बार सम्मन करने के बावजूद निर्धारित तिथि पर उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने नाराजगी जतायी है. अभियोजन कार्यालय को कई बार इन्हें बुलाने के लिए निर्देश दिया गया. उनके नहीं आने से वर्ष 2010 से विचाराधीन इस मामले का निष्पादन नहीं हो पा रहा है.
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मनिका थाना में दर्ज है मामला
मालूम हो करोड़ों रुपये का जेट्रोफा घोटाला प्रकरण में मनिका थाना में दो अलग अलग मुकदमा मनिका थाना कांड संख्या 75/ 10 एवं 76/10 दर्ज किया गया था. जिसमें राजेश पाठक जांच अधिकारी थे और तत्कालीन अनुमंडल पदाधिकारी के पद पर थे. राजेश पाठक के अलावे तत्कालीन प्रखंड विकास पदाधिकारी मनिका कैलाश प्रसाद साहू, पुअनि चंदन सिंह, मिथिलेश कुमार एवं राजेश्वर सिंह के विरुद्ध गिरफ्तारी अधिपत्र जारी किया गया है. मुकदमे की अगली सुनवाई दो मार्च निर्धारित की गई है. राजेश पाठक गढ़वा के पूर्व उपायुक्त भी रह चुके हैं.
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