Latehar : नगर पंचायत, लातेहार ने आगामी 30 जून से पहले तक वित्तीय वर्ष 2024 -25 का होल्डिंग टैक्स जमा करने पर अधिकतम 15 प्रतिशत छूट की घोषणा की है. विभाग के इस घोषणा के बाद नगर पंचायत कार्यालय में होल्डिंग टैक्स जमा करने वालों की कतार लग गयी है. नगर प्रबंधक राजकुमार वर्मा ने बताया कि गत दिनों में नगर पंचायत के द्वारा कर दाताओं को एक लाख 82 हजार रूपये की छूट दी जा चुकी है. उन्होंने बताया कि इसमें सभी करदाताओं को पांच प्रतिशत की छूट दी जा रही है. अगर होल्डिंग टैक्स में महिला या वरिष्ठ नागरिक का नाम है तो उन्हें पांच प्रतिशत तक की छूट दी जा रही है. इसके अलावा स्वयं कार्यालय में आकर जमा करने पर 2.5 प्रतिशत की छूट दी जा रही है. आर्मी, ट्रांसजेंडर या विकलांग होने पर पांच प्रतिशत की रियायत दी जा रही है. वैसे करदाता जो ऑनलाइन होल्डिंग टैक्स भरेंगे, उन्हें पांच प्रतिशत की छूट दी जायेगी. उन्होंने बताया कि यह छूट केवल आवासीय परिसरों पर लागू होगी. वर्मा ने आगे बताया कि 30 जून के बाद बकाया टैक्स पर प्रतिमाह एक प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा. उन्होंने कहा कि नगर पंचायत के लोगों को यदि टैक्स (होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस एवं जल-कर) भुगतान करने में कोई परेशानी हो रही है तो स्पैरो के टीम लीडर आदित्य कुमार (9905900425) एवं टैक्स कलेक्टर बिरसा उरांव (7004793011) से संपर्क कर अपने टैक्स का भुगतान कर सकते हैं.
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