Ranchi/Hazaribagh: वकील विनोद चौधरी हत्याकांड में हजारीबाग कोर्ट ने फैसला सुनाया है. कोर्ट ने अधिवक्ता विनोद चौधरी की हत्या में संलिप्त 5 दोषियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. कोर्ट ने दोषी जोबराज चौधरी, गीता देवी, मोहन चौधरी, जनयनंदन चौधरी और महेंद्र चौधरी को आजीवन कारावास की सजा मुकरर की है. इसके साथ ही अदालत ने दोषियों पर जुर्माना भी लगाया है.
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हजारीबाग बार एसोसिएशन के अध्यक्ष और बचाव पक्ष के अधिवक्ता राजू कुमार ने बताया कि उनके साथी अधिवक्ता की हत्या वर्ष 2013 में की गई थी. इस मामले में अपर न्यायायुक्त द्वितीय दिनेश मिश्रा की कोर्ट में ट्रायल हुआ. दिवंगत अधिवक्ता विनोद चौधरी की पत्नी इस मामले में सूचक थीं. अभियोजन पक्ष ने अदालत में कुल 11 गवाह प्रस्तुत किये जिन्होंने यह साबित किया कि उक्त अभियुक्त ही अधिवक्ता विनोद चौधरी की हत्या के लिए जिम्मेदार हैं. लगभग दस वर्ष तक चली इस न्यायिक प्रक्रिया के दौरान अधिवक्ता राजू कुमार ने फीस नहीं ली.
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