DHANBAD: धनबाद पोस्को अदालत के जज प्रभाकर कुमार सिंह ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उसके साथ कई दिनों तक दुष्कर्म करने के मामले में आरोपी को दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई है. अगस्त 2019 को पीड़ित नाबालिग की मां ने निरसा थाना में प्राथमिकी दर्ज कराई थी. वरीय लोक अभियोजक अनिल कुमार सिंह ने जानकारी देते हुए बताया कि पोस्को के विशेष न्यायाधीश प्रभाकर कुमार सिंह की अदालत में इस मामले की सुनवाई चल रही थी.
मंगलवार 18 जनवरी को मामले में अदालत ने अपना फैसला सुनाया है. निरसा के बेड़िया मल्लिक टोला के रहनेवाले कालीपद मल्लिक के 22 साल के बेटे विष्णु मल्लिक को अदालत ने दोषी करार देते हुए आजीवन कारावास और 15 हजार जुर्माना की सजा सुनाई है. दुष्कर्म की धारा के लिए आजीवन कारावास और 15 हजार की जुर्माना, जबकि अपहरण मामले में 7 साल की सजा सुनाई गई है.
कुल आठ गवाहों को अभियोजन पक्ष द्वारा अदालत में पेश किया गया था. उन्होंने बताया कि 16 साल की नाबालिग लड़की अपना बैल चराकर घर लौट रही थी. तभी विष्णु मल्लिक बहला फुसलाकर नाबालिग को अपने साथ बाइक पर बैठाकर बंगाल के पानागढ़ ले गया था. वहां कई दिनों तक उसे बंधक बनाकर रखा और उसके साथ दुष्कर्म करता रहा. पीड़ित नाबालिग की मां ने निरसा थाना में 28 अगस्त 2019 को विष्णु मल्लिक को आरोपी बनाते हुए अपहरण और दुष्कर्म की प्राथमिकी दर्ज कराई थी. प्राथमिकी दर्ज होने के बाद आरोपी पर दबाव बनाया गया था, जिसके बाद खुद नाबालिग को थाना पहुंचकर सुपर्द कर दिया था.