NewDelhi : दिल्ली की राउज एवेन्यू अदालत ने आज शनिवार को आबकारी(शराब) नीति से जुड़े भ्रष्टाचार के एक मामले में गिरफ्तार दिल्ली के पूर्व उपमुख्यमंत्री मनीष सिसोदिया की सीबीआई हिरासत छह मार्च (सोमवार) तक के लिए बढ़ा दी. इससे पहले सीबीआई) ने सिसोदिया की और तीन दिन के लिए हिरासत मांगी थी. हालांकि, अदालत ने फिलहाल सिसोदिया की सीबीआई हिरासत दो दिन के लिये ही बढ़ाई है. खबर है कि सिसोदिया की तरफ से दाखिल जमानत याचिका पर कोर्ट 10 मार्च को फैसला सुनायेगा. कोर्ट ने आज सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया
Delhi excise policy case | Rouse Avenue Court extends former Delhi minister Manish Sisodia’s CBI remand till 6th March pic.twitter.com/evaYTfqNFp
— ANI (@ANI) March 4, 2023
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सिसोदिया के वकील ने सीबीआई की याचिका का विरोध किया
सिसोदिया के वकील ने सीबीआई की याचिका का विरोध करते हुए कहा कि जांच पूरी करने में एजेंसी की अक्षमता हिरासत का आधार नहीं हो सकती और उन्हें खुद को दोषी मानने के लिए नहीं कहा जा सकता. विशेष न्यायाधीश एम के नागपाल के समक्ष पेश किये गये सिसोदिया ने कहा कि सहयोग नहीं करना हिरासत का आधार नहीं हो सकता है. उन्होंने हिरासत के अनुरोध संबंधी सीबीआई की याचिका का विरोध किया. राउज एवेन्यू अदालत परिसर के अंदर और बाहर पुख्ता सुरक्षा व्यवस्था की गयी थी.
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आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया
आम आदमी पार्टी के समर्थकों ने अदालत परिसर के बाहर धरना दिया और नारे लगाये. बता दें कि सिसोदिया को पिछले सोमवार को पांच दिन की सीबीआई की हिरासत में भेजा गया था. सीबीआई ने साल 2021-22 की आबकारी नीति तैयार करने और कार्यान्वयन में कथित भ्रष्टाचार के सिलसिले में रविवार शाम सिसोदिया को गिरफ्तार कर लिया था.