Jamshedpur : जिला कृषि पदाधिकारी मिथिलेश कुमार कालिन्दी ने खाद-बीज की बिक्री की अनुज्ञप्ति लेने वाले डीलरों को चेतावनी दी है कि अंकित मूल्य से ज्यादा कीमत पर खाद बीज बेचने पर उनकी अनुज्ञप्ति रद्द कर दी जाएगी. साथ ही कार्रवाई भी की जाएगी. उन्होंने डीलरों को स्पष्ट निर्देश दिया कि खाद एवं बीज की भंडारण की वस्तुस्थिति की जानकारी प्रत्येक माह के आखिरी सप्ताह में कृषि कार्यालय में जमा करें. उक्त निर्देश उन्होंने जिले के उर्वरक-बीज अनुज्ञप्ति प्राप्त डीलरों के साथ बैठक के दौरान दिया. बैठक में मुख्य रूप से जिले में उर्वरक की उपलब्धता, भंडारण एवं बिक्री की स्थिति के बारे में चर्चा किया गया. बैठक में डीलरों ने बताया की वर्तमान में उनके पास उर्वरक की कमी नहीं है.
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जिला कृषि पदाधिकारी ने सभी डीलरों को निर्देश दिया कि सभी दुकानदार पीओएस मशीन से ही उर्वरक की बिक्री करें. बिक्री से पहले उर्वरक भंडार पंजी एवं बिक्री पंजी का सत्यापन जिला कृषि कार्यालय से कराना अनिवार्य होगा. साथ ही दुकान के आगे बोर्ड एवं मूल्य तालिका भी लगाने का निर्देश दिया. ताकि किसानों में मूल्य के बारे में भ्रम की स्थिति ना हो.
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जिला कृषि पदाधिकारी ने वैसे अनुज्ञप्ति प्रदत डीलरो को निर्देश दिया, जिन्होंने अभी तक अनुज्ञप्ति का नवीकरण नहीं कराया हैं. वे अगले एक माह के अंदर करा लें. जिला कृषि पदाधिकारी ने कहा कि उर्वरक एवं बीज जिला के बाहर के किसानों को हरगिज नहीं बेचें और ना ही कालाबाजारी करें. इसकी शिकायत मिलने पर कानूनी कार्रवाई की जाएगी. वर्तमान में कोरोना संक्रमण की स्थिति को देखते हुए दुकान में आने वाले किसानों को मास्क पहनने के लिए प्रेरित करने तथा दुकान में स्थायी तौर पर सैनेटाइजर रखने के लिए कहा.