Kolkata : पश्चिम बंगाल में छठ पूजा पर कलकत्ता हाई कोर्ट ने प्रतिबंध लगाया है. पूजा के नियम भी तय किए हैं. कलकत्ता हाई कोर्ट के आदेश के मुताबिक, एक परिवार में केवल दो सदस्यों को छठ पूजा करने के लिए नदी या तालाब के जल में प्रवेश करने की अनुमति होगी.
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बता दें कि कोलकाता की दो सबसे बड़ी नदी सुभाष सरोवर और रबींद्र सरोवर में आम लोगों का प्रवेश पर रोक लगा दी है. जानकारी के अनुसार पहले भी नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल (एनजीटी) ने रवींद्र सरोवर में छठ पूजा करने पर रोक लगा दी थी. मालूम हो कि दीवाली पर यह पटाखे बेचने या जलाने पर पहले ही रोक लगाई जा चुकी है.
पर्व के दौरान जुलूस पर रहेगा प्रतिबंध
कलकत्ता हाई कोर्ट ने बंगाल में छठ पर्व मनाने संबंधी जुलूस पर प्रतिबंध लगा दिया है. हाई कोर्ट ने राज्य में छठ पूजा के आयोजन पर तो कोई रोक नहीं लगाई है, परंतु कई शर्तें लगाई है. हाई कोर्ट के निर्देश के अनुसार, छठ पर्व के दौरान पानी में एक परिवार के सिर्फ दो लोग ही उतर सकते हैं. वहीं, कोलकाता की दो सबसे बड़ी झीलों रवींद्र सरोवर और सुभाष सरोवर में छठ महपर्व के आयोजन पर पूर्ण प्रतिबंध लगा दिया है, जिससे हिंदुओं में निराशा है.
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इससे पहले ‘नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल’ ने रवींद्र सरोवर में छठ पर्व के आयोजन को प्रतिबंधित कर दिया था. हाई कोर्ट के वकील सब्यसाची चटर्जी ने बताया कि हाई कोर्ट ने छठ पर्व के जुलूस पर रोक लगा दी है. इस बार वाहनों से ही छठ घाट पर जाना पड़ेगा और इस दौरान शारीरिक दूरी के नियमों का पूरा पालन करना होगा. साथ ही हाई कोर्ट ने कहा है कि एक परिवार से दो लोग से ज्यादा पानी में उतर कर पूजा नहीं कर सकते.