Ranchi : झारखंड विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने झारखंड कराधान अधिनियमों की बकाया राशि का समाधान विधेयक 2022 को विधानसभा में पास किया. विधेयक पास होने के बाद विधायक रामचंद्र चंद्रवंशी, विनोद कुमार सिंह, अमित कुमार मंडल ने कहा कि विधेयक को प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ भेजा जाये कि वह अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें.
विधायक अमित कुमार मंडल ने प्रस्तावित संशोधन विधेयक को लेकर कहा कि विधेयक के खंड 8(5) के उपरांत खंड 8(6) में यह जोड़ा जाये कि इस अधिनियम के प्रयोजनार्थ किसी प्रकार का समाधान सेवा के अधिकार के अंतर्गत लिया जायेगा. पढ़ें – सुब्रमण्यम स्वामी ने ताइवान-तिब्बत नीति पर नेहरू और वाजपेयी के साथ पीएम मोदी को भी लपेटा
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राज्य को 500 करोड़ का राजस्व को फायदा होगा
जिसपर प्रभारी मंत्री ने कहा कि राज्य के 3690 करोड कराधान बकाया का मामला सुप्रीम कोर्ट, हाईकोर्ट, ट्रिब्यूनल कोर्ट के पास लंबित पड़ा हुआ हैं. वहीं इस साल से केंद्र द्वारा जीएसटी से मिलने वाली करीब 1500 करोड राशि मिलना बंद हो गया है. विधेयक को सदन से पेश करने पर राज्य को सीधे-सीधे 500 करोड़ का राजस्व को फायदा होगा.
साथ ही राज्य में जितने भी कराधन बकाया है, उसके लिए इस विधेयक में वन टाइम सेटेलमेंट का ऑप्शन भी दिया गया है. सभी टैक्सपेयर भी इसे लेकर सहमत है. विभाग ने तय किया है कि वन टाइम सेटेलमेंट पर टैक्सपेयर को 10% रियायत भी देगी.
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झारखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2022 पेश
विधानसभा नें झारखंड माल एवं सेवा कर (संशोधन) विधेयक 2022 भी मंत्री डॉ रामेश्वर उरांव ने पेश किया. विधायक लबोदर महतो ने कहा कि प्रस्तावित संशोधन प्रस्ताव को प्रवर समिति को इस निर्देश के साथ भेजा जाये कि वे अपना प्रतिवेदन 30 दिनों के अंदर दें.
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