Latehar : अनुमंडल पदाधिकारी सह नगर पंचायत के कार्यपालक पदाधिकारी शेखर कुमार के निर्देश पर गठित विजिलेंस टीम ने शनिवार को शहर के कई व्यवसायिक एवं आवासीय प्रतिष्ठानों में छापामारी की. इस दौरान होल्डिंग टैक्स मद में कुल 1,42,37,800 (एक लाख बयालीस हजार तीन सौ अठहत्तर) रुपये, ट्रेड लाइसेंस मद में 5160 (पांच हजार एक सौ साठ) व वाटर सप्लाई मद में 9080 (नौ हजार अस्सी) रुपये राजस्व की वसूली की गई. मेन रोड में स्थित अग्रवाल जेनरल स्टोर से सिंगल यूज प्लास्टिक पकड़ा गया, संचालक से 1000 का जुर्माना वसूला गया. छापामारी के क्रम में व्यवसायिक प्रतिष्ठानों का ट्रेड लाईसेस नहीं रहने पर 1800 रुपये जुर्माना वसूला गया.
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छापामारी में शामिल परिक्ष्यमान कार्यपालक पदाधिकारी राजीव रंजन ने बताया कि शहरी क्षेत्र के यदि कोई होल्डिंग टैक्स धारक अपने प्रतिष्ठान व भूमि का होल्डिंग का निर्धारण नहीं करते हैं एवं होल्डिंग टैक्स मद में बकाया राशि जमा नहीं करते हैं, तो उन पर झारखंड नगर पालिका अधिनियम 2011 की धारा 181 एवं 184 के तहत उनके एकल या संयुक्त बैंक खाते को फ्रीज करना, बकायेदार की चल एवं अचल संपत्ति की कुर्की एवं बिक्री करना, सर्टिफिकेट केस करना एवं संबंधित के विरुद्ध बॉडी वारंट निर्गत करने का प्रावधान है. उन्होंने बकाया होल्डिंग टैक्स, ट्रेड लाइसेंस व वाटर यूजर्स चार्ज जमा कराने की अपील की है. छापामारी अभियान में राजीव रंजन के अलावा नगर प्रबंधक जया लक्ष्मी भगत, कनीय अभियंता संदीप कुमार गुप्ता व संजीव कुमार, कर संग्रहणकर्ता राजू प्रसाद व क्षेत्र पर्यवेक्षक रणधीर कपूर आदि उपस्थित थे.
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