Jamshedpur : नालसा ( राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकार) ने 12 मार्च को पूरे देश में नेशनल लोक अदालत लगाने का निर्देश दिया गया. निर्देश के बाद सभी जिला विधिक सेवा प्राधिकार की ओर से इसकी तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. जिला विधिक सेवा प्राधिकार के सचिव नीतीश निलेश सांगा ने बताया कि 12 मार्च को नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जाना है. उक्त अदालत में ज्यादा से ज्यादा मामलों के निष्पादन का लक्ष्य रखा गया है. इसके लिए अभी से तैयारियां शुरू कर दी गई हैं. राष्ट्रीय लोक अदालत में समझौता योग्य सभी वाद जो न्यायालय में लंबित हैं या अन्य सरकारी कार्यालयों बैंक आदि संस्थानों में लंबित हैं, उनका निप्षादन किया जाएगा.
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त्वरित निष्पादन के लिए डालसा कार्यालय से कर सकते हैं संपर्क
डालसा सचिव नीतीश निलेश सांगा ने बताया कि सुलह योग्य सभी प्रकृति के मामलों का नेशनल लोक अदालत में निपटारा होगा. इसमें वन अधिनियम, बिजली अधिनियम, मापतौल अधिनियम, उत्पाद अधिनियम, बैंक ऋण, चेक बाउंस, श्रम अधिनियम, न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, मोटरयान दुर्घटना मुआवजा, भूमि अधिग्रहण से संबंधित वाद, खान अधिनियम, पारिवारिक वाद, सुलह योग्य आपराधिक और दीवानी मामले आदि का निष्पादन किया जाना है. इसके लिए संबंधित पक्षकारों को नोटिस भेजे जाने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है.