Ranchi: इस हफ्ते होने जा रही कैबिनेट की बैठक में नियुक्ति से संबंधित नयी नियमावली लाया जा सकती हैं. कार्मिक विभाग द्वारा नयी नियमावली तैयार कर ली गई है. नयी नियमावली को लेकर बैठकों का दौर जारी है. पिछले 24 जून को सीएम हेमंत ने इसे लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की थी. उन्होंने एक माह में इसे तैयार करने का निर्देश दिया था.
आज मैंने राज्य के मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं महाधिवक्ता के साथ बैठक कर विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया है।
साथ ही एक माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगति 1/2
— Hemant Soren (@HemantSorenJMM) June 23, 2021
कार्मिक विभाग के अधिकारी लगातार कर रहे काम
सीएम के निर्देश को पूरा होने में केवल 4 दिन शेष हैं. बीते दिनों सीएम ने स्पष्ट कहा है कि किसी भी हाल में अगली कैबिनेट बैठक में यह प्रस्ताव आनी चाहिए. इसके बाद से कार्मिक विभाग के अधिकारी लगातार काम कर रहे हैं. बीते शनिवार को जब प्रोजेक्ट भवन बंद था, तब भी अधिकारियों के काम करने की सूचना है. सूत्रों की मानें तो नियुक्ति संबंधी नयी नियमावली पूरी तरह से झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षाओं को लेकर है. हालांकि नयी नियमवली में क्या-क्या प्रावधान किये गये हैं, इसकी जानकारी फिलहाल नहीं मिल पायी है. पर कहा जा रहा है कि थर्ड और फोर्थ ग्रेड की नियुक्तियों में स्थानीय लोगों के लिए आरक्षित करना इसमें प्रमुखता से शामिल हैं.
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सीएम ने 23 जून को की थी बैठक
बता दें कि सीएम ने 23 जून को मुख्य सचिव, कार्मिक विभाग की प्रधान सचिव, झारखंड कर्मचारी चयन आयोग के अध्यक्ष एवं महाधिवक्ता के साथ बैठक की थी. इस दौरान सीएम ने विभिन्न विभागों में रिक्त पदों को यथाशीघ्र भरने का निर्देश दिया था. साथ ही कहा था कि एक माह के अंदर नियुक्ति से संबंधित नियमावलियों में जितनी भी विसंगति हैं, उन्हें दूर कर विज्ञापन प्रकाशित करें. ताकि युवाओं को ज्यादा से ज्यादा मिले और विभिन्न विभागों में रिक्त पड़े पदों को तत्काल भरा जा सके.
थर्ड और फोर्ड ग्रेड की नियुक्ति में प्राथमिकता
झारखंडी युवाओं को ज्यादा से ज्यादा अवसर देने के निर्देश साफ हैं कि नयी नियमावली में थर्ड और फोर्थ ग्रेड में नियुक्ति में झारखंडियों को ही प्राथमिकता दी जाएगी. इसके लिए झारखंड कर्मचारी चयन आयोग द्वारा ली जाने वाली परीक्षा के लिए बनी परीक्षा संचालन नियमावली-2015 में संशोधन किया जाएगा. इसके बाद राज्य में मैट्रिक और इंटर स्तर की नियुक्तियों के लिए वहीं अभ्यर्थी योग्य होंगे, जिन्होंने दोनों परीक्षाएं झारखंड से पास की हो.
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