LagatarDesk : सरकार ने वाहनों की आगे की सीट के यात्रियों के लिए एयरबैग को अनिवार्य कर दिया है. सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने शुक्रवार को बताया कि एयरबैग के अनिवार्य प्रावधान को जारी कर दी गयी है. उच्चतम न्यायालय की सड़क सुरक्षा पर समिति ने इसके बारे में सुझाव दिया था. मंत्रालय ने कहा कि 1 अप्रैल 2021 से मैन्यूफैंक्चर नये वाहनों में आगे की सीट के लिए एयरबैग जरूरी होगा. वहीं पुराने वाहनों में 31 अगस्त 2021 से आगे की ड्राइवर की सीट के साथ एयरबैग लगाना अनिवार्य होगा.
Government has made it mandatory for vehicle manufacturers to fit airbag for the person occupying the front seat other than the driver.
It is applicable on vehicles manufactured on & after 1st
April, 2021 in case of new models, & 31st August, 2021 in case of existing models.— MORTHINDIA (@MORTHIndia) March 5, 2021
29 दिसंबर को लिया गया था फैसला
माना जा रहा है कि नये नियम के लागू होने से वाहनों की कीमत कम से कम 5000-7000 रुपये बढ़ जायेगी. 29 दिसंबर 2020 को सरकार ने कहा था कि उसने 1 अप्रैल 2021 से नये वाहनों के लिए और 1 जून 2021 से पुराने वाहनों के लिए डुअल एयरबैग जरूरी करने का फैसला किया है. हालांकि पुराने वाहनों में एयरबैग की समय सीमा को तीन महीने बढ़ाकर 31 अगस्त 2021 कर दिया गया है.
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जुलाई 2019 में ड्राइवर के लिए एयरबैग किया गया था जरूरी
जुलाई 2019 में ड्राइवर के लिए एयरबैग को जरूरी किया गया था. वर्तमान नियम M1 कैटिगरी के वाहनों के लिए लागू किया गया. जिसमें अधिकतम 8 लोग बैठ सकते हों. आने वाले दिनों में पैसेंजर सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए इलेक्ट्रॉनिक स्टैबिलिटी कंट्रोल और ऑटोनॉमस इमर्जेंसी ब्रेकिंग सिस्टम को भी वाहनों के लिए जरूरी किया जायेगा. इसे वित्त वर्ष 2022-23 से लागू किया जा सकता है.
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