Search

Advertisement
Advertisement
Advertisement

अब होटल और रेस्टोरेंट आपकी मर्जी के बिना नहीं वसूल सकेंगे सर्विस चार्ज, CCPA ने जारी की नयी गाइलाइन

LagatarDesk : अगर आप रेस्टोरेंट या होटल में जाते हैं तो आपके सर्विस चार्ज वसूला जाता है. राष्ट्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण (CCPA) ने इसको लेकर नयी गाइलाइन जारी की है. जिसके बाद होटल या रेस्टोरेंट वाले सर्विस चार्ज के नाम पर लोगों से एक्सट्रा पैसा चार्ज नहीं कर सकेंगे. होटल और रेस्टोरेंट वालों को ग्राहकों को जानकारी देनी होगी कि सर्विस चार्ज आपकी मर्जी से लिया जायेगा. (पढ़ें, सरायकेला">https://lagatar.in/seraikela-on-the-basis-of-final-survey-settlement-we-will-fight-to-implement-the-local-policy-ravindra-mandal/">सरायकेला

: अंतिम सर्वे सेटेलमेंट के आधार पर स्थानीय नीति लागू करने के लिए लड़नी होगी लड़ाई – रविन्द्र मंडल)

खाने के बिल में एक्सट्रा पैसा चार्ज करने पर होगी सख्त कार्रवाई

सीसीपीए की नयी गाइडलाइन के अनुसार, ग्राहक से मूल की कीमत के अलावा एक्सट्रा पैसा चार्ज नहीं कर सकते हैं. यह पूरी तरह से गैर कानूनी होगा. अगर कोई भी होटल या रेस्टोरेंट जबरदस्ती अपने ग्राहकों से सर्विस चार्ज मांगता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जायेगी.
इसे भी पढ़ें :  महाराष्ट्र">https://lagatar.in/how-chess-was-won-in-maharashtra-cm-eknath-shinde-pointed-to-that-wazir/">महाराष्ट्र

में शतरंज की बाजी कैसे जीती गयी, सीएम एकनाथ शिंदे ने उस वजीर की ओर इशारा किया

क्या है सर्विस चार्ज?

जब आप किसी प्रोडक्ट को खरीदते हैं या फिर किसी सर्विस को लेते हैं तो उसके लिए आपको कुछ चार्ज देने पड़ते हैं. इस चार्ज को ही सर्विस चार्ज कहा जाता है. होटल या फिर रेस्तरां में ग्राहकों से खाना परोसने या फिर किसी अन्य तरह की सेवा के लिए यह चार्ज लिया जाता था. लेकिन सीसीपीए की तरफ से इसके खिलाफ सख्त कदम उठाया गया है.
इसे भी पढ़ें :  शेयर">https://lagatar.in/good-start-to-the-stock-market-sensex-rose-252-points-only-realty-sector-on-red-mark/">शेयर

बाजार की अच्छी शुरुआत, सेंसेक्स 252 अंक चढ़ा, केवल रियल्टी सेक्टर लाल निशान पर

ग्राहक यहां कर सकते हैं शिकायत

अगर ग्राहक को लगता है कि उससे सर्विस चार्ज वसूला जा रहा है तो होटल / रेस्त्रां के मैनेजमेंट से शिकायत कर सकता है. अगर फिर भी सुनवाई नहीं हुई तो आप नेशनल कंज्यूमर हेल्पलाइन (National Consumer Helpline), टोल फ्री नंबर (Toll Free number) 1915 या एनसीएच एप (NCH app) पर शिकायत कर सकते हैं. इसके अलावा आप कंज्यूमर फॉरम (Consumer Forum) में ई-दाखिल (e-daakhil) पर भी शिकायत कर सकते हैं.
इसे भी पढ़ें :  NPPA">https://lagatar.in/nppa-fixed-prices-of-84-medicines-including-paracetamol-pharma-companies-will-no-longer-be-able-to-sell-medicines-at-higher-prices/">NPPA

ने पैरासिटामोल सहित 84 दवाओं की कीमतें की तय, फार्मा कंपनियां अब ज्यादा दाम पर नहीं बेच सकेंगी दवाएं
[wpse_comments_template]

Comments

Leave a Comment

Follow us on WhatsApp

Lagatar Media

Lagatar Media App
बेहतर न्यूज़ अनुभव
Lagatar Media App
ब्राउज़र में ही