LagatarDesk : सितंबर महीने में त्यौहारों की भरमार है. इस बीच भारतीय रेलवे ने यात्रियों को बड़ा झटका दिया है. कंफर्म टिकट को कैंसिल करने पर आपको ज्यादा जेब ढीली करनी पड़ेगी. रिपोर्ट्स की मानें तो टिकट कैंसिल करने पर अब आपको 5 फीसदी वस्तु एवं सेवा कर यानी जीसएटी लगेगा. हालांकि सेकेंड क्लास स्लीपर टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी नहीं लगेगा. वित्त मंत्रालय की टैक्स रिसर्च यूनिट के सर्कुलर से इस बात का पता चला है. (पढ़ें, अंकिता हत्याकांड : फॉरेंसिक साइंस और फिंगर प्रिंट एक्सपर्ट टीम पहुंची दुमका, बारीकी से कर रही जांच)
कैंसिलेशन चार्ज के अलावा लगेगी जीएसटी
ट्रेन में सफर करने के लिए यात्री टिकट बुक कराते हैं. त्यौहारों के समय में तो लोग एडवांस टिकट बुक करते हैं. ताकि उनको परेशानी ना हो. लेकिन कभी-कभी ऐसा भी होता है कि कंफर्म टिकट को किसी कारण से कैंसिल कराना पड़ता है. अब तक कंफर्म टिकट को कैंसिल कराने पर रेलवे आपसे कैंसिलेशन चार्ज वसूलता है. इसके अलावा भी रेलवे कुछ अन्य टैक्स भी काटता है. लेकिन अब आपके दोगुने पैसे कटेंगे. क्योंकि अब कंफर्म टिकट कैंसिल करने पर कैंसिलेशन चार्ज, अन्य टैक्स के अलावा जीएसटी भी लगने वाला है.
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48 घंटे पहले टिकट कैंसिल करने पर लगता है इतना शुल्क
भारतीय रेलवे ट्रेन के प्रस्थान से 48 घंटे पहले एसी प्रथम श्रेणी या एसी कार्यकारी श्रेणी के टिकट को कैंसिल करने के लिए 240 रुपये का शुल्क लेता है. वहीं एसी 2-टियर टिकट को कैंसिल करने पर 200 और एसी 3-टियर पर 180 रुपये कैंसिलेशन चार्ज लगता है. इन टिकटों की बुकिंग पर 5 फीसदी जीएसटी लगता है.
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सेकेंड क्लास स्लीपर टिकट को कैंसिल करने पर नहीं लगेगा जीएसटी
अगर कंफर्म टिकट ट्रेन के निर्धारित प्रस्थान से 48 घंटे से 12 घंटे पहले रद्द किया जाता है, तो टिकट की राशि का 25 प्रतिशत कैंसिलेशन शुल्क के रूप में लिया जाता है. वहीं 12 घंटे से 4 घंटे के बीच कंफर्म टिकट कैंसिल कराने पर बुकिंग राशि का 50 फीसदी चार्ज लिया जाता है. वहीं ऐसी किसी भी स्थिति में टिकट रद्द करने पर शुल्क पर 5 प्रतिशत जीएसटी लगेगा. हालांकि सेकेंड क्लास स्लीपर टिकट कैंसिल कराने पर जीएसटी नहीं लगेगा.
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