Ranchi : रांची समेत झारखंड में बढ़ते वायु प्रदूषण को देखते हुए झारखंड प्रदूषण नियंत्रण पर्षद ने दीपावली में पटाखे जलाने को लेकर समय निर्धारित किया है. इसको लेकर गाइडलाइन जारी किये गये हैं. गाइडलाइन के अनुसार, दीपावली और गुरुपर्व के दिन रात 8 बजे से 10 बजे तक ही पटाखे जलाने की अनुमति है. साथ ही लोगों को कम आवाज (125 डीबी ए से कम) वाले पटाखे जलाने को कहा गया है. छठ पूजा में सुबह छह से आठ बजे तक पटाखे फोड़े जा सकेंगे. वहीं क्रिसमस और नये साल में मध्य रात्रि 11:55 से 12:30 बजे तक आप पटाखे फोड़ सकेंगे.
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उल्लंघन करने वालों पर होगी उचित कार्रवाई
झारखंड राज्य प्रदूषण पर्षद ने 1 दिसंबर 2020 को कोर्ट द्वारा जारी आदेश का हवाला देते हुए दिशा-निर्देश जारी किया है. दिशा-निर्देश का उल्लंघन करने वालों पर आईपीसी की धारा 188 एवं वायु (प्रदूषण निवारण और नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 37 एवं अन्य अधिनियमों के तहत उचित कार्रवाई की जायेगी.
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