Islamabad : पाकिस्तान की एक अदालत ने पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान की गिरफ्तारी पर रोक 31 मई तक बढ़ा दी है. कोर्ट के इस फैसले के बाद 9 मई के बाद दर्ज किसी भी मामले में 30 मई तक इमरान खान की गिरफ्तारी नहीं हो सकती है. इस्लामबाद उच्च न्यायालय (आईएचसी) ने यह व्यवस्था तब दी, जब सरकार के वकील ने इमरान खान के खिलाफ दर्ज मामलों के बारे में सूचना देने के लिए और समय मांगा था. अदालत ने सरकारी वकील के अनुरोध को मंजूर कर लिया है और सुनवाई 31 मई तक स्थगित कर दी है. बता दें कि कोर्ट में इमरान खान के खिलाफ दर्ज सभी मामलों का ब्यौरा मांगने की पीटीआई की अर्जी पर सुनवाई हो रही थी. खान की पार्टी का दावा है कि पीटीआई प्रमुख के खिलाफ देशभर में 100 से अधिक मामले दर्ज किये गये हैं. (पढ़ें, नौकरी के बदले जमीन घोटाला : CBI ने लालू परिवार से 2004-2009 के दौरान खरीदी गयी संपत्ति का ब्यौरा मांगा)
अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में कोर्ट ने इमरान को दी थी दो सप्ताह की सुरक्षात्मक जमानत
आईएचसी ने शुक्रवार को इमरान खान को बड़ी राहत देते हुए अल-कादिर ट्रस्ट भ्रष्टाचार मामले में इमरान को दो सप्ताह की सुरक्षात्मक जमानत दी थी और देश में कहीं भी दर्ज किसी भी मामले में पूर्व प्रधानमंत्री की 15 मई तक गिरफ्तारी पर रोक का आदेश दिया था. पाकिस्तान के उच्चतम न्यायालय ने अदालत परिसर से 9 मई को खान की नाटकीय तरीके से गिरफ्तारी को ‘अवैध और गैरकानूनी’ करार दिया था.
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