Medininagar (Palamu) : जिले के उपायुक्त शशि रंजन ने पलामू वासियों से राज्य सरकार द्वारा जारी कोरोना गाइडलाइन्स का पालन करने की अपील की है.उन्होंने कहा कि पूर्व में सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन्स को आगामी 31 जनवरी तक बढ़ा दिया गया है, जिसके तहत जिले के सभी पार्क,स्विमिंग पूल,जिम,चिड़ियाघर,पर्यटन स्थल, खेल स्टेडियम बंद रहेंगे.स्कूल, कॉलेज,कोचिंग इंस्टिट्यूट 31 जनवरी तक बंद रहेंगे लेकिन इन संस्थानों में 50 प्रतिशत क्षमता के साथ प्रशासनिक कार्य की अनुमति दी गयी है. साथ ही ऑनलाइन मोड में पठन-पाठन का कार्य करने की भी अनुमति है.
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आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति
उन्होंने बताया कि आगामी 31 जनवरी तक सिनेमा हॉल,रेस्टोरेंट्स,बार एवं शॉपिंग मॉल 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोले जा सकेंगे.आउटडोर आयोजन में अधिकतम एक सौ लोगों के शामिल होने की अनुमति प्रदान की गयी है.सभी सरकारी एवं निजी संस्थानों के कार्यालय 50 प्रतिशत क्षमता के साथ खोलने की अनुमति है, लेकिन बायोमेट्रिक अटेंडेंस प्रतिबंधित रहेगा.उन्होंने बताया कि दवा की दुकान,बार,अस्पताल,पेट्रोल पंप पहले की तरह खुले रहेंगे. इनके अलावे अन्य प्रतिष्ठानों को रात 8 बजे संचालन की अनुमति दी गयी है.इसके अलावे सभी सार्वजनिक स्थल पर फेस मास्क अनिवार्य रहेगा.उन्होंने कहा कि उक्त आदेश का उल्लंघन करने वाले व्यक्तियों, प्रतिष्ठानों, संस्थानों के विरुद्ध आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51 से 60 के तहत एवं भारतीय दंड संहिता,1860 के सेक्शन 188 के तहत सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी.उन्होंने सभी इंसिडेंट कमांडर को सरकार द्वारा जारी सभी गाइडलाइन का अपने क्षेत्र में कड़ाई से अनुपालन करवाने का निर्देश दिया है.