Jamshedpur : राज्य में पंचायत चुनाव की विभागीय तैयारियां जोरों पर है. चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन कार्यालय की ओर से नए दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं. इसके तहत कोविड मरीज चुनाव लड़ सकेगा तथा मतदान भी कर सकेगा. चुनाव लड़ने का इच्छुक कोरोना संक्रमित व्य़क्ति स्वयं नामांकन दाखिल नहीं कर अपने प्रस्तावक के माध्यम से नामांकन दाखिल करेगा. जबकि मतदान का इच्छुक व्यक्ति स्वयं मतदान कर सकेगा. लेकिन उसे यह मौका सभी मतदाताओं के वोट डालने के बाद मिलेगा. उस दौरान बूथ पर मौजूद पीठासीन पदाधिकारी पीपीई कीट पहनकर उक्त पॉजिटिव व्यक्ति का वोट डलवाएगा. इस संबंध में राज्य निर्वाचन आयोग के सचिव ने सभी जिलों को आदेश जारी किया है. आदेश में स्पष्ट कहा गया है कि पूरी चुनाव प्रक्रिया (नामांकन से लेकर मतगणना) में कोविड गाइड-लाइन का पालन किया जाएगा. मसलन चुनाव कार्य में प्रतिनियुक्त सभी कर्मियों को फेस मास्क पहनना अनिवार्य होगा, सभी कर्मियों के मोबाइल में आरोग्य सेतू एप डाउनलोड करना होगा, परिसर को पूरी तरह सैनिटाइज करवाना होगा तथा मतदान दल को रवाना करने से पहले सभी की थर्मल स्कैनिंग होगी.
नामांकन दाखिल करने के समय प्रत्याशी एवं प्रस्तावक ही आरओ कक्ष में जा सकेंगे
पंचायत चुनाव लड़ने वाले प्रत्याशियों के लिए भी राज्य निर्वाचन आयोग ने दिशा-निर्देश जारी किया है. इसके तहत नामांकन दाखिल करने के दौरान रिटर्निंग ऑफिसर के कक्ष में केवल प्रत्याशी एवं उसके प्रस्तावक को ही प्रवेश की अनुमति होगी. इससे पहले उन्हें साबून-पानी से हाथ धोने तथा सैनिटाईज करने के बाद ही प्रवेश करना होगा. एक ही समय ज्यादा संख्या में प्रत्याशियों के नामांकन के लिए आने पर सभी को सामाजिक दूरी का पालन करते हुए एक हॉल में बैठाया जाएगा. नामांकन के बाद स्क्रूटनी में प्रत्याशी या प्रस्तावक में कोई एक मौजूद रह सकता है.
मतदान दल में बीमार, गर्भवती एवं दिव्यांग को मिलेगी छूट
पंचायत चुनाव में मतदान दल में कौन-कौन लोग प्रतिनियुक्त किए जाएंगे. इस संबंध में भी राज्य निर्वाचन आयोग की ओर से दिशा-निर्देश जारी किया गया है. जिसमें गंभीर बीमारी से पीड़ित या बीमार कर्मचारी, गर्भवती महिला एवं दिव्यांग की प्रतिनियुक्ति नहीं की जाएगी. मतदान दल में कुछ कर्मियो रिजर्व में रखने का निर्देश दिया गया है. जिससे किसी कर्मी के बीमार पड़ने की स्थिति में उसे ड्यूटी पर लगाया जा सके.