Ranchi : ग्रामीण विकास विभाग के प्रभारी अभियंता प्रमुख बीरेंद्र राम के खिलाफ झारखंड हाईकोर्ट में एक जनहित याचिका दायर हुई है. याचिकाकर्ता पंकज यादव की ओर से अधिवक्ता राजीव कुमार ने ये जनहित याचिका दायर की है. पिछले तीन साल में दर्जनों टूटे पुल में बीरेंद्र राम की संलिप्तत्ता का आरोप इस जनहित याचिका में लगाया गया है, जिसमें रांची, गुमला तथा पलामू में नवनिर्मित तथा अर्धनिर्मित पुलों के भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ने का आरोप है. सीएजी की रिपोर्ट को आधार बनाते हुए अभियंता प्रमुख बीरेंद्र राम को पद से हटाने की मांग की गयी है. आय से अधिक संपत्ति की जांच तथा पूर्व में उन पर एसीबी में अवैध संपत्ति की जांच का भी उल्लेख इस जनहित याचिका में की गयी है.
विभिन्न शहरों में अर्जित अवैध संपत्ति की जानकारी दी गयी
पिछले विधानसभा चुनाव में उनकी पत्नी राजकुमारी द्वारा चुनाव लड़ने तथा चुनाव के दौरान दो करोड़ सैंतालिस लाख रुपये पकड़े जाने की जानकारी इस जनहित याचिका में दी गयी है. साथ ही बीरेंद्र राम द्वारा झारखंड तथा बिहार के विभिन्न शहरों में अर्जित अवैध संपत्ति की जानकारी दी गयी है. याचिकाकर्ता पंकज यादव ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए टूटे हुए पुलों की जांच के जिम्मेदार पर कड़ी कार्रवाई की मांग की है. इस याचिका में ईडी, इनकम टैक्स, एसीबी सहित मुख्य सचिव तथा विभागीय सचिव को प्रतिवादी बनाया गया है.
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