NewDelhi : दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार अरविंद केजरीवाल को मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग वाली जनहित याचिका खारिज कर दी. हाईकोर्ट के कार्यवाहक चीफ जस्टिस मनमोहन की अध्यक्षता वाली पीठ ने मुद्दे के गुण-दोषों पर टिप्पणी करने से इनकार कर दिया. अदालत ने कहा कि यह राजनीतिक मामला है, इसलिए यह न्यायिक हस्तक्षेप के दायरे से बाहर है. कहा कि यह मामला कार्यपालिका के अधिकार क्षेत्र में है. इसलिए कोर्ट इसकी न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती है. यह काम कार्यपालिका को करने दीजिए. अदालत ने सुनवाई के दौरान याचिकाकर्ता सुरजीत सिंह यादव के वकील से पूछा कि क्या कोई कानूनी बाध्यता है, जिसके तहत केजरीवाल को हिरासत में लेने के बाद उन्हें सीएम पद से हटाया जाना जरूरी है. इस पर याचिकाकर्ता ने कहा कि ऐसी स्थिति में राष्ट्रपति या उपराज्यपाल को विचार कर दखल देना चाहिए.
दिल्ली उच्च न्यायालय ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को दिल्ली सरकार के मुख्यमंत्री पद से हटाने की मांग करने वाली जनहित याचिका(PIL) को खारिज कर दिया।
कोर्ट ने कहा कि न्यायिक हस्तक्षेप की कोई गुंजाइश नहीं है।
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— ANI_HindiNews (@AHindinews) March 28, 2024
रिमांड अवधि खत्म होने के बाद केजरीवाल की कोर्ट में पेशी
बता दें कि आप के राष्ट्रीय संयोजक केजरीवाल को ईडी ने 21 मार्च को गिरफ्तार किया था. इसके बाद दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट ने उन्हें 28 मार्च तक ईडी की हिरासत में भेज दिया था. रिमांड अवधि खत्म होने के बाद केजरीवाल को विशेष न्यायाधीश कावेरी बावेजा के समक्ष पेश किया गया. इस दौरान अदालत में दिल्ली सरकार की मंत्री आतिशी, गोपाल राय और सौरभ भारद्वाज के साथ मुख्यमंत्री की पत्नी सुनीता केजरीवाल भी मौजूद थीं. ईडी ने अदालत से केजरीवाल की रिमांड अवधि सात दिन बढ़ाने का अनुरोध किया. ईडी ने अदालत में दलील पेश की कि केजरीवाल जवाब देने में टालमटोल कर रहे हैं. वह अपने डिजिटल उपकरणों के पासवर्ड नहीं बता रहे.
केजरीवाल ने अदालत में खुद दलीलें की पेश
केजरीवाल ने अदालत में खुद अपनी दलील पेश की. केजरीवाल ने अदालत में कहा कि शराब नीति घोटाला मामले में चार गवाहों ने मेरा नाम लिया. क्या किसी मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करने के लिए चार बयान पर्याप्त हैं. कहा कि देश के सामने आम आदमी पार्टी के भ्रष्ट होने की झूठी तस्वीर पेश की जा रही है. दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया. अदालत थोड़ी देर में इस मामले में अपना फैसला सुनायेगा. राउज एवेन्यू कोर्ट में पेश होने से पहले अरविंद केजरीवाल ने इस मामले को एक राजनीतिक साजिश बताया. उन्होंने कि जनता जवाब देगी.