Ranchi : PIL मैनेज करने के लिए कथित रूप से पैसे के लेन-देन के अभियुक्तों के खिलाफ ईडी कोर्ट ने चार्जफ्रेम (आरोप गठन) कर दिया है. चार्ज फ्रेम के दौरान दोनों अभियुक्त अदालत के समक्ष उपस्थित रहे. ईडी की ओर से अधिवक्ता शिव कुमार उर्फ काका जी ने बहस की. वहीं अधिवक्ता राजीव कुमार का पक्ष शंभू अग्रवाल ने रखा. व्यवसायी अमित अग्रवाल की ओर से अधिवक्ता विद्युत चौरसिया ने बहस की. (पढ़ें, शेयर बाजार की फ्लैट ओपनिंग, सेंसेक्स 70 अंक चढ़ा, रियल्टी सेक्टर में लिवाली)
ED कोर्ट खारिज कर चुकी है दोनों की डिस्चार्ज पिटीशन
बता दें कि PIL कैश कांड मामले में 19 अप्रैल बुधवार को ईडी कोर्ट में सुनवाई होने वाली थी. लेकिन दोनों अभियुक्त अदालत के समक्ष उपस्थित नहीं हो सके थे. जिसके बाद कोर्ट ने अगली सुनवाई की तारीख 27 अप्रैल मुकर्रर की थी. इससे पहले 6 अप्रैल को ED की विशेष कोर्ट ने कोलकाता के व्यवसायी अमित अग्रवाल और झारखंड हाईकोर्ट के अधिवक्ता राजीव कुमार की डिस्चार्ज पिटीशन खारिज कर चुकी है.
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