Ranchi: फायदे की बात सिरीज में पिछले दिनों बैंक खाते, डेबिट व क्रेडिट कार्ड आदि से होने वाले लाभ के बारे में आपको जानकारी दी गयी थी. आज की कड़ी में बैंक से होने वाले छोटे-छोटे फायदों के बारे में बताया जा रहा है. बैंक के ग्राहकों को ये अधिकार रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (आरबीआई) ने दिये हैं. आरबीआई ने ग्राहकों के हित में कुछ नियम बनाये गये हैं, जिन्हें मानने के लिए बैंक भी बाध्य हैं. इन नियमों के तहत कोई भी व्यक्ति फटे-पुराने नोट बैंक में मुफ्त में बदल सकता है. बैंक इसके लिए मना नहीं कर सकता है.
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नोट बदने पर कमीशन नहीं काटा जा सकता
पिछले दिनों खबर चली थी कि कुछ बैंकों ने अपने ग्राहकों से सिक्का लेने से इंकार कर दिया था. पेट्रोल पंप,व्यापारी समेत कई बैंक ग्राहक बोरे में सिक्का भर कर रखा था. लेकिन बैंककर्मी सिक्का नहीं ले रहे थे. लेकिन नियम इसके विपरीत हैं, नियमों के अनुसार ये गलत है ऐसा नहीं होना चाहिए. इसी तरह अगर आपके पास पुराना घीसा हुआ नोट,कटा-फटा है,तो उसे बैंक में बदल सकते हैं. इसके बदले बैंक कोई कमीशन नहीं ले सकता है. यह बैंक की जिम्मेदारी है कि वह पुराने नोट (कटा-फटा नोट) को बदल कर दूसरा नोट ग्राहक को दे.
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चेक क्लियरेंस में देर पर भुगतान
अक्सर देखा जाता है कि कई बार बैंक की भूल के कारण चेक क्लियरेंस में देरी हो जाती है. चेक क्लीयर होने में निर्धारित समय से ज़्यादा समय लग जाता है. ऐसी स्थिति में उपभोक्ताओं को यह अधिकार है कि वे बैंक से होनेवाले नुक़सान की भरपाई की मांग कर सकता है. बैंक इस भरपाई से इंकार नहीं कर सकता है. नुक़सान की यह राशि साधारण ब्याज दर के हिसाब से उपभोक्ता को दी जाती है.
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मुफ्त में दोबारा चालू होगा खाता
अगर आपका बैंक में खाता है और किसी कारण से वह बंद हो गया है, तो उसे मुफ्त में चालू करा सकते हैं. बैंक खाता चालू करवाने के लिए कोई राशि देय नहीं है. बैंक खाता चालू करने से इंकार नहीं कर सकता है. नियम के तहत बैंक को सारी जानकारी उपलब्ध कारनी होगी. बैंक द्वारा मांगे जाने वाले व्यक्तिगत परिचय कार्ड, निवास प्रमाण पत्र आदि कागज उपलब्ध कराने होंगे. बैंक खाता शुरू करने के लिए न ही कोई जुर्माना ले सकता है और न ही खाता चालू करने के नाम पर कोई राशि.
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