Deoghar : देवघर जिले के 14,703 वाहनों की प्रदूषण अवधि समाप्त हो चुकी है. अब इन वाहनों पर मोटरवाहन अधिनियम के तहत कार्रवाई होगी. देवघर जिला परिवहन पदाधिकारी ने यह जानकारी दी है. उन्होंने बताया कि देवघर जिला परिवहन कार्यालय में निबंधित विभिन्न वाहनों के प्रदूषण जांच की अवधि समाप्त होने के बाद भी 14,703 मामले लंबित हैं.
अवधि समाप्त होने के बाद भी रोड पर पकड़े गए तो मोटर वाहन अधिनियम की धारा 190(IIA) के तहत प्रथम अपराध के लिए एक हजार रुपये एवं द्वितीय अपराध के लिए दो हजार रुपये दंड का प्रावधान है. धारा 206 IV के तहत चालक का लाइसेंस जब्त करते हुए उसे रद्द करने का भी प्रावधान है. इसके अलावा प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों का चलाना उच्चतम न्यायालय के आदेश की अवमानना भी है. जिला परिवहन विभाग ने वाहन मालिकों से अनुरोध किया है कि यदि उनके वाहन की प्रदूषण जांच अवधि समाप्त हो चुकी है तो अविलम्ब नजदीकी केन्द्र में जाकर जांच करा लें. पीयूसी सर्टिफिकेट अपने वाहन में चिपकाकर रखें.
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