Ranchi : मतदाता सूची विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम 2023 के तहत मतदाता सूची प्रारूप प्रकाशन बुधवार से पूरे देश में शुरू हो गया. रांची में इस अवसर पर स्वीप के तहत लोगों को मतदान के प्रति जागरूक करने के लिए डीसी राहुल कुमार सिन्हा ने मोरहाबादी स्थित बापू वाटिका से हरी झंडी दिखाकर साइकिल रैली और वॉकथान को रवाना किया. कार्यक्रम में लोक गायक मुकुंद नायक भी शामिल हुए. रैली और वॉकथान जिला स्कूल तक गयी.
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दावों और आपत्तियों का निपटारा 26 दिसंबर तक- डीसी
डीसी ने बताया कि मतदान में युवाओं की भागीदारी बढ़ाने के लिए 9 नवंबर से 8 दिसंबर तक मतदाता सूची का विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम की शुरुआत हो रही है. इसमें 1 अक्टूबर 2005 से पहले जन्म लेने वाला भारत का कोई भी नागरिक मतदाता पहचान पत्र के लिए आवेदन कर सकता है. कार्यक्रम का उद्देश्य मौजूदा मतदाता सूची को प्यूरीफाई करना है. कार्यक्रम को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस में डीसी ने बताया कि दावा और आपत्ति दाखिल करने की तिथि 09 नवंबर से 08 दिसंबर है, दावों और आपत्तियों का निपटारा 26 दिसंबर तक किया जायेगा. मतदाता सूची का अंतिम प्रकाशन 05 जनवरी 2023 को किया जायेगा.
सभी बीएलओ को दिया निर्देश
डीसी ने बताया कि विशेष अभियान के तहत 12,13,19 और 20 नवंबर को सभी बीएलओ अपने-अपने मतदान केंद्र में दिन के 10 बजे से शाम 5 बजे तक दावा आपत्ति आवेदन पत्र प्राप्त करेंगे. दावा आपत्ति आवेदन पत्र ECI के portal http://NVSP.in, Garuda app एवं Voter Helpline App पर भी ऑनलाइन दर्ज करने में सहयोग प्रदान करेंगे. बीएलओ प्रपत्र 6, 6, 7 एवं 8 भरने हेतु ERO] NET, GARUDA APP] NVSP, VHA APP का उपयोग कर सकते हैं. साथ ही बीएलओ एवं बीएलओ सुपरवाइजर Voter Helpline Mobile App for online filling of Application का स्वयं उपयोग के साथ-साथ मतदाताओं को भी Online प्रपत्रों को भरने हेतु जागरूक करेंगे.
बूथ और मतदाताओं की जानकारी दी
डीसी ने बताया कि रांची जिला के सभी सात विधानसभा क्षेत्र में कुल 2771 बूथ और 2327204 मतदाता हैं. इनमें 1190288 पुरुष, 1136850 महिला और 66 थर्ड जेंडर वोटर हैं. जबकि कुल पीडब्ल्यूडी वोटर 27639 हैं. 01.01.2023 को जिसकी आयु 18 वर्ष पूर्ण होने वाली हो या जिसका 18 वर्ष पूर्ण हो चुका है, वे अपना प्रपत्र -6 में आवदेन भरकर विशेष संक्षिप्त पुनरीक्षण कार्यक्रम के दौरान मतदाता सूची में नाम दर्ज करा सकते हैं
किस काम के लिए कौन सा प्रपत्र भरना होगा
- प्रपत्र 6 मतदाता सूची में नाम दर्ज करने हेतु
- प्रपत्र-7 मतदाता सूची में सम्मिलित, मृत, स्थानांतरित, दोबारा प्रविष्टि, योग्यता नहीं रखने वाले मतदाताओं का नाम हटाने हेतु
- प्रपत्र-8 मतदाता सूची में गलत नाम, उम्र संबंधी का नाम, फोटो, पता आदि के सुधार हेतु एवं एक ही विधानसभा निर्वाचन क्षेत्र में एक मतदान केंद्र से दूसरे मतदान केंद्र में स्थानांतरित करने हेतु भरा जा सकता है.
- सभी प्रपत्र निःशुल्क बीएलओ संबंधित प्रखंड विकास पदाधिकारी/अंचल अधिकारी, अनुमंडल पदाधिकारी या निर्वाचक निबंधन पदाधिकारी, रांची के कार्यालय से लिये जा सकते हैं. भारत निर्वाचन आयोग की वेबसाइट से भी आवेदन पत्र डाउनलोड किये जा सकते हैं.
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