Ranchi: एक जुलाई से प्लास्टिक वस्तुओं के विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उसका उपयोग बंद करने का आदेश दिया है. ये निर्देश भारत सरकार की ओर दिया गया है. इसी के साथ प्लास्टिक से बने इयर बड्स, गुब्बारों के लिए प्लास्टिक की डांडिया, प्लास्टिक के झंडे, कैंडी स्टिक, आइस्क्रीम की डंडिया, थार्मोकोल की सजावटी सामग्री, प्लेट, कप, गिलास, कांटे, चम्मच, चाकू, स्ट्रॉ, ट्रे, सिगरेट पैकेट, 100 माईक्रो से कम मोटाई वाले प्लास्टिक या पीबीसी बैनर, स्ट्रिअर (कंपोस्ट योग्य प्लास्टिक से बनी वस्तुओ पर लागू नही होंगे) पर रोक लगा दी गई.
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नियम के उल्लंघन पर कार्रवाई
इसके उल्लंघन करने वालों पर नियम संगत कार्रवाई की जायेगी. बुधवार को रांची नगर निगम की इंफोर्समेंट टीम की बैठक हुई. बैठक में यह निर्देश दिया गया कि निगम क्षेत्र में यदि एकल प्रयोग प्लास्टिक वस्तुओं का विनिर्माण, आयात, भंडारण, वितरण, बिक्री और उपयोग पाया जाता है तो तुरंत कार्रवाई की जायेगी. नियमानुसार जुर्माना लगाया जाएगा.
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कपड़े का थैला उपयोग करने की अपील
रांची नगर निगम ने आम जनता से अपील करते हुए कहा है कि बाजार जाते समय कपड़े से बना थैला अपने साथ रखें. प्लास्टिक कैरी बैग व्यवहार करने वालों की सूचना निगम कार्यालय को उपलब्ध कराएं. नगर निगम क्षेत्र पूरी तरह प्लास्टिक मुक्त हो सके जिसके लिए जनता का सहयोग जरूरी है.