Ranchi: पूर्व मंत्री और पूर्व कांग्रेस विधायक योगेंद्र साव को रांची सिविल कोर्ट से बड़ी राहत मिली है. रांची सिविल कोर्ट के अपर न्यायायुक्त विशाल श्रीवास्तव की अदालत ने चतरा जिले के टंडवा इलाके में आम्रपली प्रोजेक्ट के लिए किए जा रहे भूमि अधिग्रहण के दौरान योगेंद्र साव के खिलाफ दर्ज मामले में साक्ष्य के अभाव में बरी करने का आदेश दिया है. वर्ष 2015 में टंडवा थाना में कांड संख्या 90/2015 और 91/2015 दर्ज कराई गई थी. जिसमें योगेंद्र साव समेत 25 लोगों को आरोपी बनाया गया था. ये सभी आरोपी ट्रायल फेस कर रहे थे. जिन्हें कोर्ट ने साक्ष्य के अभाव में बरी कर दिया है. दरअसल आम्रपाली कोल परियोजना के विस्थापितों ने आंदोलन किया था और उस आंदोलन का नेतृत्व पूर्व मंत्री योगेंद्र साव ने किया था.
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