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Home देश-विदेश

RBI का निर्देश, 31 मार्च तक खुले रहेंगे बैंक, इस रविवार को भी बैंक खुलेंगे, 1-2 अप्रैल को बंद रहेंगे

by Lagatar News
22/03/2023
in देश-विदेश, लगातार न्यूज़, व्यापार
RBI का निर्देश, 31 मार्च तक खुले रहेंगे बैंक, इस रविवार को भी बैंक खुलेंगे, 1-2 अप्रैल को बैंक बंद रहेंगे

NewDelhi : सभी बैंकों की सभी ब्रांचे 31 मार्च तक खुली रहेंगी. इसमें रविवार भी शामिल है. खबर है कि RBI ने बैंकों को अपनी सभी ब्रांच 31 मार्च तक खोले रखने का आदेश दिया है. आम जन इस रविवार को भी बैंक से जुड़े काम निपटा सकेंगे. हालांकि 31 मार्च के बाद लगातार 2 दिन बैंकों में कामकाज बंद रहेगा. 1 अप्रैल को फाइनेंशियल ईयर के पहले दिन अधिकतर जोन में बैंकों में कामकाज नहीं होगा. यह इस वजह से कि एक अप्रैल को बैंक खातों की सालाना क्लोजिंग होती है. वहीं 2 अप्रैल को रविवार होने के कारण बैंक बंद रहेंगे.

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फाइनेंशियल एनुअल क्लोजिंग के कारण खुले रहेंगे बैंक

जान लें कि फाइनेंशियल ईयर 2022-23 इस माह की 31 तारीख को खत्म हो जायेगा. इसलिए RBI ने बैंकों से कहा है कि इस माह के सरकार से जुड़े सभी ट्रांजैक्शंस 31 मार्च तक सेटल कर दिये जाने चाहिए. RBI ने इसके लिए बैंकों को खास ध्यान रखने को कहा है. RBI के अनुसार नेशनल इलेक्ट्रॉनिक फंड्स ट्रांसफर (NEFT) और रियल टाइम ग्रॉस सेटलमेंट (RTGS) सिस्टम के जरिए होने वाले ट्रांजैक्शंस 31 मार्च को रात 12 बजे तक जारी रहेंगे.

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सरकारी चेक के कलेक्शन के लिए स्पेशल क्लियरिंग

सरकारी चेकों के कलेक्शन के लिए स्पेशल क्लियरिंग कंडक्ट किये जायेंगे. कहा गया है कि इसके लिए डिपार्टमेंट ऑफ पेमेंट एंड सेटलमेंट सिस्टम्स (DPSS) जरूरी निर्देश जारी करेगा. DPSS आरबीआई के तहत आता है. सेंट्रल एंड स्टेट गवर्नमेंट के ट्रांजैक्शंस की रिपोर्टिंग के लिए रिपोर्टिंग विंडो 31 मार्च को 1 अप्रैल को दोपहर तक ओपन रखे जायेंगे.

31 मार्च तक पैन को आधार से लिंक नहीं कराया तो हो जायेगा इनएक्टिव

बता दें कि अगर आपने अभी तक अपने पैन को आधार से लिंक नहीं कराया हो तो 31 मार्च 2023 तक करा लें. ऐसा नहीं करने पर पैन इनएक्टिव हो जाएगा. सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (CBDT) 30 जून 2022 के बाद से पैन को आधार से लिंक कराने के लिए 1000 रुपए की लेट फीस वसूल रहा है.

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PPF-सुकन्या अकाउंट्स में मिनिमम अमाउंट जमा करना जरूरी

अगर आपका पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) और सुकन्या समृद्धि योजना (SSY) अकाउंट है, लेकिन इस वित्त वर्ष में इनमें पैसे नहीं डाल पाये हैं, तो अकाउंट एक्टिव रखने के लिए इनमें 31 मार्च तक कुछ रुपए डालना जरूरी है. PPF और SSY में पैसे नहीं डाले जाने पर ये अकाउंट्स इनएक्टिव (बंद) हो सकते हैं. अगर न्यूनतम जरूरी रकम नहीं डाली गयी, तो इन्हें दोबारा एक्टिव करवाने के लिए आपको जुर्माना देना पड़ेगा.

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