LagatarDesk : केंद्र सरकार ने टैक्सपेयर्स को राहत दी है. टैक्सपेयर्स को ये राहत इनकम टैक्स, विवाद से विश्वास स्कीम, कंप्लायंस और जीएसटी पर मिली है. वित्त मंत्री ने इनकम टैक्स एक्ट, 1961 के तहत रिटर्न फाइल करने की डेट आगे बढ़ाई है. निर्मला सीतारमण ने रविवार को इसकी घोषणा की. बता दें कि इनकम टैक्स पोर्टल में पिछले कई दिनों से टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है. इसी को देखते हुए यह सीतारमण ने यह फैसला लिया गया है.
In order to benefit taxpayers, who could not file their returns in time due to various reasons, closing date of late fee amnesty scheme & time limit for filing of application for revocation of cancellation of registration has been extended.
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— CBIC (@cbic_india) August 29, 2021
विवाद से विश्वास स्कीम की डेट बढ़कर हुई 30 सितंबर
केंद्र सरकार ने ‘विवाद से विश्वास’ स्कीम के तहत पेमेंट करने की समयसीमा बढ़ा दी है. इसे 31 अगस्त से बढ़ाकर 30 सितंबर कर दिया गया है. यह एक डायरेक्ट टैक्स सेटलमेंट स्कीम है. जिसके तहत विवादित कर, ब्याज, जुर्माना और शुल्क के मामलों को सॉल्व किया जाता है.
Date of payment under the Direct Tax Vivad se Vishwas Act, 2020 (without additional amount) extended to 30th September, 2021. The last date for payment of the amount (with additional amount) remains 31st October, 2021.
Press release issued. pic.twitter.com/gNPPUEbEEF— Income Tax India (@IncomeTaxIndia) August 29, 2021
30 सितंबर कर फाइल कर सकते हैं आईटीआर
सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्सेज (सीबीडीटी) ने आईटीआर फाइल करने की अंतिम तारीख बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी है. पहले यह तारीख 31 अगस्त थी. यह बदलाव विवाद से विश्वास एक्ट के सेक्शन 3 के तहत किया गया है. हालांकि ब्याज की अतिरिक्त राशि के साथ भुगतान की डेडलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है. 31 अक्टूबर तक टैक्सपेयर्स पेमेंट कर सकते हैं.
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टैक्सपेयर्स को जीएसटी पर मिली ये राहत
विवाद से विश्वास, आईटीआर के अलावा जीएसटी माफ करने की योजना की भी लास्ट डेट तीन महीने के लिए बढ़ा दी गयी. अब टैक्सपेयर्स 30 नवंबर तक इसका लाभ उठा सकते हैं. इस योजना के तहत टैक्सपेयर्स को मंथली रिटर्न फाइल करने में देरी के लिए कम शुल्क का भुगतान करना होगा. इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ने इक्वलाइजेशन लेवी और रेमिटेंस के लिए स्टेटमेंट फाइल करने सहित कई विभिन्न कंप्लायंस की डेडलाइन बढ़ाई गयी. वित्त वर्ष 2020-21 के लिए फॉर्म-1 फाइल करने की लास्ट डेट 31 दिसंबर तक बढ़ा दी गयी है.
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