Ranchi : शहर में बने घरों से होल्डिंग टैक्स वसूली को लेकर रांची नगर निगम लगातार सख्ती बरत रहा है. हालांकि अभी भी निगम क्षेत्र के कई मकानों को होल्डिंग के दायरे में नहीं लाया गया है. ऐसे लोगों के खिलाफ निगम दुर्गा पूजा के बाद ड्राइव चलाने जा रहा है, ताकि उन्हें होल्डिंग नंबर आवंटित कराकर निगम के राजस्व को बढ़ाया जाए.
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वर्तमान में 2.17 लाख मकानों को निगम द्वारा होल्डिंग नबंर आवंटित किया गया है.
2011 की जनगणना के तहत रांची शहर में 2.4 लाख मकान थे, जिसे निगम ने होल्डिंग नंबर आवंटित किया था. पिछले 10 दस वर्षों में निगम ने अतिरिक्त 13,000 मकानों को होल्डिंग नंबर आवंटित किया है. यानी वर्तमान में कुल 2.17 लाख मकानों को निगम द्वारा होल्डिंग नबंर आवंटित किया गया है. वित्तीय वर्ष 2021-22 में होल्डिंग से वार्षिक कुल 55 करोड़ का डिमांड किया गया है. अभी तक 35 करोड़ होल्डिंग टैक्स की वसूली हो चुकी है. निगम के राजस्व शाखा की माने तो पिछले वर्ष के बकाया (एरियल) को जोड़ने के बाद इस वित्तीय वर्ष में कुल 75 करोड़ रुपये होल्डिंग टैक्स वसूली का लक्ष्य रखा गया है.
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लोग एरिया कम बताकर होल्डिंग की चोरी करते हैं
चूंकि होल्डिंग टैक्स स्वकर निर्धारण है. यानी लोगों को खुद अपने घरों की मापी कर निगम में टैक्स जमा करना होता है. हालांकि जानकारी मिलती रहती है कि कई लोगों ने अपने घऱों का एरिया छुपाकर टैक्स की गणना की है. दुर्गापूजा के बाद निगम की तरफ से एक ड्राइव चलाया जाएगा. इस ड्राइव में हर वार्ड में रेंडमाइजेशन के तहत कुछ मकानों के एरिया की जांच की जायेगी. इसमें होल्डिंग टैक्स देने वाले और नहीं देने वाले हाउस होल्डर शामिल हैं. जैसे – रेंडमाइजेशन के तहत वार्ड 1 के तहत 100, वार्ड 2 में 50 घरों का चयन किया जाएगा. इसका फायदा यह होगा कि लोगों को कानून का डर होगा और वे कर निर्धारण में चोरी करने से परहेज करेंगे. ड्राइव चलाने के लिए एक सर्वे टीम तैयारी की गयी है. मिल रही जानकारी के मुताबिक एक डाटा तैयार किया जा रहा है.
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पेंडिंग नहीं ‘रनिंग’ हैं 2000 से 2500 आवेदन
जहां तक होल्डिंग आवेदन पेंडिंग की बात करें, तो ऐसा आकंड़ा करीब 2000 से 2500 के बीच का है. हालांकि इसे ‘पेंडिंग’ कहने से ज्यादा ‘रनिंग’ कहना उचित होगा. क्योंकि यह आवेदन अभी भी प्रक्रियाधीन है. इसके अलावा करीब 250 आवेदनों को “सेंड बैक टू सिटीजन” किया गया है. इसका कारण यह है कि वैसे लोगों ने होल्डिंग के साथ जो कागजात जमा किये है, अगर उसमें कुछ गलती है, तो उसमें सुधार हो सके. होल्डिंग नंबर आवंटन के लिए इसमें सुधार करना जरूरी है.
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