Jamshedpur : कृषि उत्पादन बाजार समिति (परसुडीह मंडी) से बीते 19 अगस्त को बरामद 1500 टीना रिफाइंड ऑयल के मामले में रोहित एंड कंपनी पर जिला प्रशासन कार्रवाई करेगा. उक्त फर्म पर पांच लाख रुपए का जुर्माना लगाए जाने के साथ ही मुकदमा भी चलेगा. इसकी अनुशंसा खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अधिकृत पदाधिकारी सह धालभूम अनुमंडल पदाधिकारी संदीप कुमार मीणा ने खाद्य सुरक्षा आयुक्त से की है. उन्होंने बताया कि रोहित एंड कंपनी के मालिक रामचंद्र अग्रवाल से खाद्य तेल के भंडारण के संबंध में वैध कागजात के अलावा भंडारण एवं बिक्री के संबंध में अनुज्ञप्ति मांगी गई. लेकिन उनकी ओर से कोई कागजात प्रस्तुत नहीं किया गया. बाद में जानकारी मिली की उनकी ओर से खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत अनुज्ञप्ति के लिए अप्लाई किया गया है. एसडीओ ने बताया कि रोहित एंड कंपनी की ओर से बगैर अनुज्ञप्ति के काफी दिनों से खाद्य पदार्थ का भंडारण एवं बिक्री की जा रही थी. जो खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम-2006 की धारा 63 के अंतर्गत अपराध की श्रेणी में आता है. उक्त अधिनियम में प्रावधान है कि बगैर अनुज्ञप्ति के खाद्य पदार्थ की बिक्री एवं भंडारण करने पर छह माह का कारावास एवं पांच लाख रुपये जुर्माना लगाया जाएगा. चूंकि भंडारण की मात्रा काफी ज्यादा है. ऐसे में इस मामले में राज्य खाद्य सुरक्षा आयुक्त की ओर से कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कहा कि इस मामले में खाद्य सुरक्षा पदाधिकारी की विस्तृत रिपोर्ट के बाद उक्त फर्म पर कार्रवाई की अनुशंसा की गई है. खाद्य सुरक्षा आयुक्त की अनुमति मिलते ही अभियोग चलाने के लिए सक्षम न्यायालय में वाद दायर किया जाएगा. साथ ही जुर्माने की राशि वसूली की कार्रवाई की जाएगी.
सैंपल जांच की अभी तक नहीं आयी रिपोर्ट
धालभूम एसडीओ संदीप कुमार मीणा ने बताया कि बरामद खाद्य तेल का सैंपल जांच के लिए राज्य के बाहर भेजा गया है. अभी तक मिलावट से जुड़ी जांच रिपोर्ट नहीं आयी है. कहा कि कोरोना के कारण अधिकारियों की व्यस्तता की वजह से इसकी मोनिटरिंग नहीं हो पा रही है. जल्द ही रिपोर्ट मंगाने की कार्रवाई की जाएगी. अलग मिलावट पायी जाती है, तो यह संज्ञेय अपराध होगा. इस मामले में अलग से कार्रवाई की जाएगी.