Ramgarh : बरकाकाना रेलवे कॉलोनी के क्वार्टर में घुसकर परिवार के 3 लोगों की गोली मारकर हत्या व दो लोगों को जख्मी करने के आरोपी आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह को एडीजे प्रथम शेषनाथ सिंह की कोर्ट ने दोषी करार दिया है. कोर्ट ने इसे जघन्य अपराध मानते हुए धारा 302 के तहत फांसी की सजा सुनाई है. वहीं धारा 307 के तहत 10 साल की सजा, 10 हजार जुर्माना लगाया है. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त कारावास और 27 आर्म्स एक्ट में 7 साल की सजा और 10 हजार रुपये जुर्माना की सजा सुनाई. जुर्माना की राशि नहीं देने पर 1 वर्ष की अतिरिक्त सजा काटनी होगी. कोर्ट ने 16 गवाहों की गवाही व लोक अभियोजक अरबी राय की दलीलों को सुनने के बाद अपना फैसला सुनाया.
क्या है पूरा मामला
बरकाकाना रेलवे कॉलोनी में आरपीएफ के जवान पवन कुमार सिंह ने रेलकर्मी अशोक राम के घर में घुसकर परिवार के 5 लोगों को गोली मार दी थी. घटना 17 अगस्त 2019 रात लगभग 8:00 बजे की थी. आरपीएफ जवान की रिवाल्वर से गोली लगने से 55 वर्षीय अशोक राम, 50 वर्षीय उनकी पत्नी लीला देवी व 32 वर्षीय गर्भवती बेटी वर्षा देवी उर्फ मीना देवी की मौत हो गई थी. जबकि घटना में 25 वर्षीय बेटी सुमन देवी और 24 वर्षीय बेटा संजय राम गंभीर रूप से घायल हो गया था. घटना में अशोक राम की छोटी बेटी रजनी बाल-बाल बच गयी थी. उसे गोली नहीं लगी थी. वहीं घटना को अंजाम देने के बाद पवन सिंह पिस्टल लहराते हुए वहां से फरार हो गया था. घायल रेलकर्मी के बेटे संजय राम व बेटी प्रियंका कुमारी ने पुलिस को बताया था कि आरपीएफ जवान पवन कुमार सिंह शराब के नशे में धुत होकर रात में घर में दूध मांगने आया था. मना करने पर वह गुस्से से आग बबूला हो गया और परिवार के पांच लोगों को गोली मार दी थी. जिसमें तीन की मौत हो गई थी.
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