NewDelhi : सुप्रीम कोर्ट द्वारा आरटीआई के तहत एक कॉलेजियम बैठक के विवरण का खुलासा करने की मांग वाली याचिका आज शुक्रवार को खारिज कर दिये जाने की खबर है. जान लें कि याचिका में सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत 12 दिसंबर, 2018 को हुई सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की बैठक का विवरण की मांग की गयी थी. SC का कहना था कि दिल्ली हाई कोर्ट के आदेश को चुनौती देने वाली याचिका में कोई दम नहीं है और इसे इसलिए खारिज किया जा रहा है.
Supreme Court rejects the plea seeking a copy of the agenda, a copy of the decisions, and a copy of the resolution of a 2018 Collegium meeting. pic.twitter.com/QSPK3o82YS
— ANI (@ANI) December 9, 2022
कोर्ट ने कहा कि कॉलेजियम की बैठक में जो भी चर्चा हुई है वह सार्वजनिक डोमेन में नहीं लायी जायेगी. बैठक के केवल अंतिम निर्णय को अपलोड किये जाने की आवश्यकता है. सुप्रीम कोर्ट के अनुसार केवल अंतिम प्रस्ताव को ही निर्णय माना जा सकता है और जिस पर भी चर्चा की जाती है. साथ ही कहा कि खासकर वह आरटीआई अधिनियम के तहत सार्वजनिक डोमेन में नहीं होना चाहिए. मीडिया में आयी खबरों या कॉलेजियम के सदस्य रहे पूर्व जज के इंटरव्यू के आधार पर RTI के तहत खुलासा नहीं किया जा सकता.
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आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने SC में याचिका दायर की थी
कॉलेजियम की जानकारी को लेकर आरटीआई कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज ने दिल्ली हाईकोर्ट के एक आदेश को चुनौती देते हुए SC में याचिका दायर की थी. अंजलि भारद्वाज ने दिसंबर 2018 में हुई कॉलेजियम की बैठक में उच्च न्यायालय के दो मुख्य न्यायाधीशों को पदोन्नति की सिफारिश करने का निर्णय सार्वजनिक किये जाने की मांग की थी. भारद्वाज की मांग खारिज करते हुए, न्यायमूर्ति एमआर शाह की अगुवाई वाली पीठ ने कहा कि अनुवर्ती संकल्प 10 जनवरी, 2019 को पारित किया गया था, इससे पता चलता है कि 12 दिसंबर, 2018 की बैठक के दौरान कोई अंतिम निर्णय नहीं लिया गया था.
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