NewDelhi : महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को आज सुप्रीम कोर्ट से निराशा हाथ लगी. SC ने महाराष्ट्र सरकार को तगड़ा झटका देते हुए अनिल देशमुख के खिलाफ जारी CBI जांच पर रोक लगाने से इनकार कर दिया. जस्टिस एसके कौल और एमएम सुंदरेश की बेंच मामले की सुनवाई कर रही थी. बेंच ने देशमुख मामला SIT को देने की राज्य सरकार की मांग खारिज कर दी. अदालत में सुनवाई के दौरान SC ने कहा कि हम इस मामले को टच नहीं करेंगे. इससे पहले बॉम्बे हाईकोर्ट ने भी महाराष्ट्र सरकार की याचिका खारिज कर दी थी.
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अनिल देशमुख अभी न्यायिक हिरासत में है
अनिल देशमुख अभी न्यायिक हिरासत में है. बता दें कि पिछले साल 29 दिसंबर को वसूली और भ्रष्टाचार के आरोप में देशमुख और उसके बेटे के खिलाफ सात हजार पेज की पूरक चार्जशीट ईडी ने दायर की थी. इसके अलावा देशमुख के निजी सचिव संजीव पालाडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे समेत 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट पहले ही दायर की जा चुकी है. अदालत के फैसले के बाद पूर्व गृहमंत्री के खिलाफ CBI की जांच जारी रहेगी. बता दें कि सीबीआई ने अनिल देशमुख के खिलाफ कथित तौर पर आपराधिक साजिश से संबंधित आईपीसी की धाराओं और भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा के तहत मामला दर्ज किया है.
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महाराष्ट्र के पूर्व DGP सुबोध कुमार जायसवाल CBI के निदेशक हैं
इसी केस में मुंबई के पुलिस कमिश्नर संजय पांडे से पिछले सप्ताह सीबीआई ने पूछताछ की थी. पूर्व गृहमंत्री प्रवर्तन निदेशालय(ED) द्वारा दर्ज मनी लांड्रिंग के एक मामले में पिछले साल 2 नवंबर को गिरफ्तार किये गये थे. उनके निजी सचिव संजीव पलांडे और निजी सहायक कुंदन शिंदे को जून में गिरफ्तार किया गया था. इस केस के संदर्भ में महाराष्ट्र सरकार ने कहा था कि महाराष्ट्र के पूर्व DGP सुबोध कुमार जायसवाल अब CBI के निदेशक हैं. CBI की जांच में पक्षपात की आशंका है. जायसवाल पुलिस स्थापना बोर्डों का हिस्सा थे और तबादलों और पोस्टिंग का निरीक्षण करते थे. कहा कि CBI डायरेक्टर संभावित आरोपी नहीं तो गवाह तो जरूर होंगे.
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