Delhi/Ranchi: सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार द्वारा शुरू की गयी झारखंड के कई इलाकों के कोल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया जारी रखने का निर्देश दिया है. देश की सर्वोच्च अदालत में झारखंड सरकार द्वारा नीलामी प्रक्रिया के खिलाफ दायर याचिका पर शुक्रवार को महत्वपूर्ण सुनवाई हुई. जिसमें कोर्ट ने कहा कि झारखंड सरकार के द्वारा जिन इलाकों का सेटेलाइट मैप दिया गया है, उसका बारीकी से अध्ययन करना होगा.
दीवाली के बाद होगी मामले की सुनवाई
वहीं दिवाली की छुट्टियों के बाद इस मामले की सुनवाई के लिए कोर्ट ने समय निर्धारित किया है. साथ कोर्ट ने कहा है कि इस दौरान नीलामी की प्रक्रिया से संबंधित कोई कदम केंद्र सरकार उठाती है तो इस याचिका के निर्णय से वह प्रभावित होगा. शुक्रवार को हुई सुनवाई के दौरान झारखंड सरकार की तरफ से देश के वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी,फली एस नरीमन और झारखंड के महाधिवक्ता राजीव रंजन ने सुप्रीम कोर्ट में पक्ष रखा. जबकि केंद्र सरकार का पक्ष अटॉर्नी जनरल ने रखा.
बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा देश के अन्य कोल ब्लॉक की नीलामी समेत झारखंड के कॉल ब्लॉक्स की नीलामी की प्रक्रिया के विरुद्ध झारखंड सरकार ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया है. राज्य सरकार के द्वारा इस मामले में दो याचिकायें दायर की गयी हैं.
वहीं झारखंड नागरिक प्रयास के द्वारा इसी मामले में जनहित याचिका भी दायर की गयी है, जिसमें कहा गया है कि जिन कोल ब्लॉक की नीलामी की गयी है, वह शेड्यूल एरिया की है और वहां रहने वाले लोगों को संवैधानिक अधिकार प्राप्त हैं. इसके साथ ही समता जजमेंट का हवाला देते हुए कहा गया है कि जंगल में रह रहे लोगों को विस्थापित कर देना सही नहीं है और कॉल ब्लॉक की नीलामी की प्रक्रिया राज्य सरकार के सहमति के बिना की गयी है.