Ranchi : झारखंड हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डॉ एसएन पाठक की अदालत में एसडीओ की प्रोन्नति की मांग को लेकर दायर याचिका पर सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान अदालत ने कड़ी नाराजगी जताते हुए कहा कि जब कोर्ट ने इस मामले में मुख्य सचिव को स्वयं शपथ पत्र दाखिल करने का निर्देश दिया था, तो उनकी ओर से ऐसा क्यों नहीं किया गया.
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मुख्य सचिव स्वयं 30 सितंबर तक शपथ पत्र दाखिल करें
इसके साथ ही कोर्ट ने सरकार के उस आग्रह को भी दरकिनार कर दिया. जिसमें 4 सप्ताह में कोर्ट के आदेश के अनुपालन करने की बात कही गई थी. हाईकोर्ट ने कहा कि इस मामले में मुख्य सचिव स्वयं 30 सितंबर तक शपथ पत्र दाखिल करें. अन्यथा उन्हें उस दिन कोर्ट में हाजिर होकर जवाब देना होगा. बता दें कि इस संबंध में सुषमा नीलम सोरेंग व अन्य ने याचिका दाखिल कर हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया है.
प्रार्थियों की ओर से अधिवक्ता शादाब बिन हक ने अदालत में पक्ष रखते हुए कहा कि डीपीसी के बाद एसडीओ को एडिशनल कलेक्टर के रूप में प्रमोशन दिए जाने की अनुशंसा मुख्यमंत्री ने कर दी थी तो नोटिफिकेशन क्यों नहीं जारी किया गया. जबकि यह मामला प्रोन्नति पर रोक लगाए जाने से पहले का है. कोर्ट ने कहा कि ऐसे में राज्य सरकार यह कह कर नहीं बच सकती कि पूरे राज्य में प्रोन्नति पर रोक लगाई गई है. अब इस मामले में अगली सुनवाई 30 सितंबर को निर्धारित की गई है.
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