Seraikela (Bhagya Sagar Singh) : राज्य सरकार के निर्देशानुसार सरायकेला नगर पंचायत द्वारा सिंगल यूज प्लास्टिक के इस्तेमाल पर प्रतिबंध हेतु चलाए गए जागरुकता अभियान व छापेमारी का असर बाजार क्षेत्र में नजर आने लगा है. लगभग दो दशक से तेजी से इस्तेमाल हो रहे प्लास्टिक कैरी बैग अब बाजार से गायब हो गए हैं और अपना अस्तित्व खो चुके विविध प्रकार के थैले पुनः लोगों के हाथ में नजर आने लगे हैं. जरूरत की वस्तु बनते जा रहे थैले अब बिकने के लिए दुकानों में भी सजने लगे हैं. जागरुकता अभियान चलाते समय ही कार्यपालक पदाधिकारी द्वारा बताया गया था कि मना करने के बाद भी इसके भंडारण, बिक्री या इस्तेमाल करने वाले दंडित किये जायेंगे. साथ ही विविध प्रावधानों के तहत 500 से 2,5000 तक के जुर्माने के साथ ही ट्रेड लाइसेंस रद्द और अन्य कार्रवाई भी की जा सकती है.
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प्लास्टिक के उपयोग को लेकर एक अगस्त से और कड़े होगें नियम
वहीं, एक अगस्त से इस नियम के और कड़े होने की जानकारी मिली है. अब तक 120 माइक्रोन से कम मोटाई वाले प्लास्टिक से बनी विभिन्न 19 प्रकार की वस्तुओं पर ही यह नियम लागू था. लेकिन मिल रही जानकारी के अनुसार अब 150 माइक्रोन से कम मोटाई वाले सिंगल यूज प्लास्टिक से बनी वस्तुओं पर भी यह नियम लागू होने वाली है. सिंगल यूज प्लास्टिक कितने माइक्रोन की है, इसकी अभी अंदाजन जांच की जा रही थी. लेकिन अब इसकी जांच हेतु टीम के लिये यंत्र की भी व्यवस्था होने जा रही है.
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