New Delhi : कांग्रेस नेता राहुल गांधी को 10 साल के लिए पासपोर्ट क्यों चाहिए. यह कहते हुए भाजपा नेता सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की 10 साल की अवधि के लिए नया साधारण पासपोर्ट पाने के लिए एनओसी मांगने वाली याचिका का विरोध जताया है. खबर है कि सुब्रमण्यम स्वामी ने राहुल गांधी की याचिका पर कोर्ट में जवाब दाखिल किया है. नेशनल खबरों के लिए यहां क्लिक करें
Rahul Gandhi’s fresh passport matter: Swamy says application devoid of any merit
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— ANI Digital (@ani_digital) May 26, 2023
राहुल के पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए
स्वामी का तर्क है कि राहुल गांधी के पास 10 साल के लिए पासपोर्ट जारी करने का कोई वैध या प्रभावी कारण नहीं है. सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, न्याय के हित में, इस स्तर पर, राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. स्वामी के अनुसार न्यायालय न्याय और कानून के व्यापक क्षेत्रों में राहुल गांधी के मुकदमे पर निर्णय लेने में अन्य सभी संबंधित मामलों की जांच और विश्लेषण के बाद अनुमति देने के अपने विवेक का इस्तेमाल कर सकता है. इसी क्रम में सुब्रमण्यम स्वामी ने कहा, राहुल गांधी के पासपोर्ट के लिए एनओसी 1 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए. यह भी कहा कि इसकी सालाना समीक्षा की जा सकती है या अदालत जो उचित समझे.
पासपोर्ट रखने का अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों की तरह पूर्ण अधिकार नहीं है
सुब्रमण्यम स्वामी का कहना है कि पासपोर्ट रखने का अधिकार अन्य मौलिक अधिकारों की तरह पूर्ण अधिकार नहीं है. तर्क दिया कि किसी के भी अधिकार राष्ट्रीय सुरक्षा, सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता और अपराध की रोकथाम के हित में सरकार द्वारा लगाये गये उचित प्रतिबंधों के अधीन है. जान लें कि बुधवार को नये पासपोर्ट के लिए NOC मांग रहे कांग्रेस नेता राहुल गांधी की याचिका पर दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनवाई की गयी थी.
सुनवाई के क्रम में सुब्रह्मण्यम स्वामी ने NOC जारी करने का विरोध करते हुए कहा कि वह बार-बार विदेश जाते हैं. उनके बाहर जाने से जांच में रुकावट पैदा हो सकती है. बता दें कि सुनवाई के दौरान कोर्ट ने स्वामी को जवाब दाखिल करने के लिए एक दिन का समय दिया था. सुब्रमण्यम स्वामी ने जवाब दाखिल करते हुए राहुल याचिका का विरोध किया.

राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था
संसद सदस्यता रद्द हो जाने पर राहुल गांधी ने अपना डिप्लोमेटिक पासपोर्ट सरेंडर कर दिया था. नेशनल हेराल्ड मामले में नाम होने की वजह से राहुल को साधारण पासपोर्ट जारी कराने के लिए कोर्ट की NOC चाहिए. जान लें कि राहुल ने अपनी याचिका में कहा है कि नेशनल हेराल्ड मामले में जमानत देते हुए कोर्ट ने उनके देश से बाहर जाने पर कोई रोक नहीं लगाई थी. कांग्रेस नेता राहुल गांधी 31 मई को अमेरिका के दौरे पर जाने वाले हैं. वह 4 जून को न्यूयॉर्क के मेडिसन स्क्वायर गार्डन में भारतीय समुदाय को संबोधित करेंगे. साथ ही राहुल गांधी कैलिफोर्निया की एक यूनिवर्सिटी के कार्यक्रम में शामिल होंगे.


