Ranchi : 2019 विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा सीट पर कांग्रेस प्रत्याशी रहे सुरेश बैठा की इलेक्शन पिटीशन पर झारखंड हाईकोर्ट में मंगलवार को सुनवाई हुई. सुनवाई के दौरान भाजपा विधायक समरी लाल की ओर से गवाह प्रस्तुत किया जाना था, लेकिन उनकी ओर से कोई गवाह अदालत में उपस्थित नहीं हुआ. जिस पर अदालत ने नाराजगी जाहिर करते हुए MLA समरी लाल को निर्देश दिया कि अगली सुनवाई में ऑफिशियल नहीं पहुंचे, तो कोर्ट उनके खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करेगा. याचिकाकर्ता सुरेश बैठा की ओर से हाईकोर्ट के अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा, विभास सिन्हा और अविनाश अखौरी ने कोर्ट के समक्ष पक्ष रखा. वहीं समरी लाल की ओर से अधिवक्ता अमर कुमार सिन्हा ने पक्ष रखा.
यह है मामला
बता दें कि वर्ष 2019 के विधानसभा चुनाव में कांके विधानसभा की आरक्षित सीट से कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार सुरेश बैठा और बीजेपी के प्रत्याशी समरी लाल चुनाव लड़े थे. मतगणना के बाद भाजपा के प्रत्याशी समरी लाल को निर्वाचित घोषित किया गया था. जिसके बाद सुरेश बैठा ने झारखंड हाईकोर्ट में याचिका दाखिल कर समरी लाल के निर्वाचन को रद्द करने की मांग की है. इसके पीछे उन्होंने आधार दिया है कि समरी लाल द्वारा चुनाव के दौरान दिया गया जाति प्रमाण पत्र गलत है.
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