Ranchi: नेशनल राइफल शूटर तारा शाहदेव के यौन उत्पीड़न से जुड़े मामले में सभी आरोपियों के 313 का बयान दर्ज किया गया. 313 का बयान अभियोजन पक्ष की ओर से गवाहों का बयान दर्ज होने के बाद होता है. रांची सीबीआई कोर्ट के विशेष न्यायाधीश पीके शर्मा की अदालत में इस केस के आरोपी रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल हसन, मुश्ताक अहमद और कौशल्या रानी का बयान दर्ज किया गया. सभी आरोपियों ने अपने बयान में खुद को निर्दोष बताया है. अपने ऊपर लगे आरोपों को निराधार बताया है. 313 का बयान होने की प्रक्रिया के बाद अब बचाव पक्ष अपनी ओर से गवाह प्रस्तुत करेगा.
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सीबीआई ने इस मामले में 26 गवाह अदालत के समक्ष पेश किए हैं. रंजीत कोहली उर्फ रकीबुल के साथ हाईकोर्ट के पूर्व रजिस्ट्रार (विजिलेंस) बर्खास्त मुश्ताक अहमद एवं कोहली की मां कौशल रानी ट्रायल फेस कर रही हैं. आरोपियों के खिलाफ कोर्ट ने दो जुलाई 2018 को आरोप गठित किया था. सीबीआई ने इस केस को वर्ष 2015 में टेक ओवर किया था.