Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट में पंचायत चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई. प्रार्थी की ओर से अधिवक्ता इंद्रजीत सिन्हा और राधा कृष्ण गुप्ता ने इस मामले में पक्ष रखा. उन्होंने कोर्ट को बताया कि झारखंड में पंचायत का कार्यकाल समाप्त होने के उपरांत 6 महीने का अवधि विस्तार दिया गया है जो समाप्त हो चुका था. सरकार ने पुनः एक अध्यादेश पारित कर झारखंड पंचायती अधिनियम 2001 की धारा 24, 42, 47 एवं 107 को संशोधित कर दिया. इसपर जयप्रकाश पंडित ने अमेंडमेंट पीटिशन 4870 ऑफ 2021 को हाईकोर्ट से खारिज करने की मांग की है.
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झारखंड में अतिशीघ्र पंचायत चुनाव कराने की मांग
हाईकोर्ट ने प्रार्थी के अमेंडमेंट पीटिशन को स्वीकृति कर लिया है और सरकार का पक्ष रखते हुए महाधिवक्ता ने बताया कि चुनाव की प्रक्रिया चल रही है. कोर्ट से प्रति शपथ पत्र दायर करने के लिए एक बार पुनः 4 सप्ताह का समय मांगा है. जिसे न्यायालय ने स्वीकार नहीं करते हुए 3 सप्ताह का समय दिया.
देवघर निवासी जय प्रकाश पंडित ने अपने अधिवक्ता राधा कृष्ण गुप्ता के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर कर कहा है कि सरकार पंचायत चुनाव नहीं करा कर नियमों का उल्लंघन कर रही है. याचिकाकर्ता के वकील राधा कृष्ण गुप्ता के मुताबिक संविधान के अनुच्छेद 243 में यह स्पष्ट प्रावधान है कि कार्यकाल समाप्त होते ही चुनाव होना चाहिए. लेकिन झारखंड सरकार पंचायतों को सशक्त करने के बदले सभी अधिकार अपने पास रखना चाहती है.
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