Ranchi: झारखंड हाईकोर्ट ने राज्य सूचना आयोग द्वारा दुमका के जन सूचना पदाधिकारी पर लगाए गए जुर्माना को बरकरार रखा है. दरअसल, दुमका के बाल विकास परियोजना पदाधिकारी पर समय पर सूचना नहीं देने और समय पर राज्य सूचना आयोग के समक्ष समय दिए जाने के बावजूद उपस्थित नहीं होने पर 20 हजार रुपये का जुर्माना लगाया था. और आवेदक को हर्ज़ाने के तौर पर 25 हजार रुपये का भुगतान करने का आदेश भी पारित किया था.
प्रार्थी ने हाईकोर्ट में दी थी आदेश को चुनौती
राज्य सूचना आयोग के इस आदेश को प्रार्थी कुमारी रंजना ने हाईकोर्ट में चुनौती दी थी. कुमारी रंजना की याचिका पर सुनवाई करते हुए हाईकोर्ट ने उनकी याचिका ख़ारिज करते हुए राज्य सूचना आयोग के आदेश को बरकरार रखा. हाईकोर्ट के इस आदेश के बाद प्रार्थी को राहत नहीं मिली है. अब प्रार्थी को 20 हज़ार रुपये जुर्माना और आवेदक को 25 हजार रुपये हर्जाना के तौर पर देने होंगे.
मामले की सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट में राज्य सूचना आयोग का पक्ष रख रहे अधिवक्ता संजोय पिपरवाल ने अदालत को बताया कि आयोग के आदेश में कोई गड़बड़ी नहीं है. सभी पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने प्रार्थी को राहत नहीं देते हुए राज्य सूचना आयोग के आदेश को बरकरार रखा और कुमारी रंजना की याचिका को खरिज कर दिया. मामले की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस केपी देव की अदालत में हुई.
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